'पीड़िता ने जांच में सहयोग नहीं किया', IIM कलकत्ता रेप केस के आरोपी छात्र को मिली जमानत

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IIM कलकत्ता के कथित रेप केस के आरोपी छात्र महावीर टोपन्नावर उर्फ परमानंद जैन को अलीपुर कोर्ट से जमानत मिल गई है. कोर्ट ने 50 हजार रुपये के निजी मुचलके पर उसे जमानत दी है. कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा कि पीड़िता ने जांच प्रक्रिया में सहयोग नहीं किया, जिससे मामले की तह तक पहुंचना मुश्किल हो गया.

यह मामला उस समय सामने आया था जब एक युवती ने हरिदेवपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट (IIM) कलकत्ता के छात्र ने कॉलेज के हॉस्टल परिसर में उसके साथ रेप किया. शिकायत मिलने के बाद कोलकाता पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया था, जहां से उसे 7 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया था.

अब कोर्ट में सुनवाई के दौरान जमानत याचिका पर विचार करते हुए न्यायालय ने पाया कि जांच में पीड़िता का सहयोग न मिलना अभियोजन पक्ष के लिए बड़ी बाधा बना. इसी आधार पर कोर्ट ने आरोपी को सशर्त जमानत दे दी.

SIT कर रही मामले की जांच

कोलकाता पुलिस ने एक नौ सदस्यीय विशेष जांच टीम (SIT) का गठन किया है. यह टीम दक्षिण-पश्चिम डिवीजन के एक सहायक आयुक्त के नेतृत्व में जांच कर रही है. बताया गया है कि यह कथित घटना 11 जुलाई 2025 को संस्थान के पुरुष हॉस्टल परिसर में घटी थी. पीड़िता द्वारा हरिदेवपुर थाना में शिकायत दर्ज कराए जाने के बाद पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी छात्र को अगले ही दिन गिरफ्तार कर लिया था.

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