गोल्ड स्मगलिंग केस: कन्नड़ एक्ट्रेस रान्या राव पर DRI ने लगाया 102 करोड़ का जुर्माना

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Ranya Rao Case: कन्नड़ फिल्मों की अभिनेत्री रान्या राव फिलहाल सलाखों के पीछे हैं. दुबई से सोना तस्करी कर लाने के आरोप में राजस्व खुफिया निदेशालय (DRI) ने उन पर 102 करोड़ रुपये का भारी-भरकम जुर्माना ठोका है. इस हाई-प्रोफाइल मामले ने कर्नाटक की राजनीति से लेकर पुलिस महकमे तक को हिला दिया था.

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बेंगलुरु सेंट्रल जेल में बंद कन्नड़ एक्ट्रेस को थमाया 2500 पन्नों का नोटिस. (File Photo: ITG)

बेंगलुरु में सोने की तस्करी के आरोप में जेल की सजा काट रही कन्नड़ फिल्म अभिनेत्री रान्या राव पर राजस्व खुफिया निदेशालय (DRI) ने 102 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है. मंगलवार को DRI अधिकारियों ने बेंगलुरु सेंट्रल जेल में बंद रान्या राव को 2,500 पन्नों का विस्तृत नोटिस सौंपा. यह मामला तब सुर्खियों में आया जब 3 मार्च को दुबई से लौटने के बाद रान्या को बेंगलुरु एयरपोर्ट पर गिरफ्तार किया गया था.

एयरपोर्ट पर तलाशी के दौरान उनके पास से 14.8 किलोग्राम सोना बरामद हुआ था. बरामदगी के तुरंत बाद उन्हें हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया. इस केस में सिर्फ रान्या ही नहीं बल्कि तीन और आरोपियों पर भी कार्रवाई हुई है. इन तीनों पर 50 करोड़ रुपये से अधिक का जुर्माना लगाया गया है. DRI की जांच में यह तथ्य सामने आया कि यह नेटवर्क लंबे समय से दुबई-बेंगलुरु रूट पर सोने की तस्करी में सक्रिय था.

इस मामले में सनसनी तब फैल गई, जब यह खुलासा हुआ कि रान्या राव पुलिस महानिदेशक स्तर के अधिकारी के. रामचंद्र राव की सौतेली बेटी हैं. जांच में यह भी सामने आया कि रान्या ने पिछले एक साल में 30 बार दुबई की यात्राएं की थीं. इनमें से केवल 15 दिनों के भीतर ही उन्होंने चार बार दुबई का दौरा किया था. माना जा रहा है कि इन यात्राओं के दौरान उन्होंने कई किलो सोना भारत लाने का काम किया था.

DRI के अधिकारियों की पूछताछ के दौरान रान्या राव ने खुद स्वीकार किया था कि उनके कब्जे से 17 सोने की छड़ें बरामद हुई थीं. उन्होंने कहा था कि वह इस बरामदगी को मानती हैं और साथ ही यह भी अनुरोध किया था कि उनके खिलाफ की जा रही कार्यवाही को यथासंभव निजी रखा जाए. DRI की छापेमारी में उनके घर से 2.06 करोड़ रुपए मूल्य के सोने के गहने और 2.67 करोड़ रुपए नकद भी बरामद किए गए.

इसके बाद जुलाई में विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी रोकथाम अधिनियम (COFEPOSA) के तहत रान्या राव को एक साल की जेल की सजा सुनाई गई. इस बीच मंगलवार को हुई सुनवाई में हाई कोर्ट ने अगली तारीख 11 सितंबर तय की है. DRI सूत्रों के अनुसार, एजेंसी इस मामले की गहराई से जांच कर रही है और सोने की तस्करी से जुड़े इस पूरे नेटवर्क की तह तक जाने में जुटी है. 

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