नाबालिग लड़की का डेढ़ साल तक करता रहा शोषण, दोषी को 20 साल की सजा

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उत्तर प्रदेश के भदोही में एक विशेष POCSO कोर्ट ने नाबालिग से रेप और अपहरण के दोषी शैलेंद्र माली (23) को 20 साल के कठोर कारावास की सज़ा सुनाई है. दोषी ने 15 वर्षीय छात्रा से डेढ़ साल तक रेप किया, जिससे वह गर्भवती हो गई. कोर्ट ने उस पर ₹20,000 का जुर्माना भी लगाया है, जिसे पीड़िता को दिया जाएगा. यह सज़ा त्वरित और प्रभावी कानूनी कार्रवाई का परिणाम है.

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 Representational)

(Photo: Representational)

उत्तर प्रदेश के भदोही में एक विशेष पॉक्सो कोर्ट ने शनिवार को एक व्यक्ति को 20 साल के कठोर कारावास की सज़ा सुनाई है. कोर्ट ने उसे डेढ़ साल तक एक 15 वर्षीय नाबालिग लड़की का अपहरण और बलात्कार करने का दोषी पाया है.

विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो), धीरज शुक्ला ने बताया कि कोर्ट ने दोषी शैलेंद्र माली (23) पर 20,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है. कोर्ट ने निर्देश दिया है कि जुर्माने की यह पूरी राशि पीड़िता को दी जाए.

एक बच्चे को जन्म दिया
शुक्ला ने जानकारी दी कि यह मामला भदोही जिले के एक गांव का है, जहां माली ने आठवीं कक्षा की छात्रा के साथ डेढ़ साल तक बलात्कार किया. इस जघन्य कृत्य के कारण लड़की गर्भवती हो गई और बाद में उसने एक बच्चे को जन्म दिया. इस मामले की सुनवाई अपर जिला जज (पॉक्सो) लोकेश कुमार मिश्रा की अदालत में हुई.

पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक ने बताया कि पीड़िता के पिता ने मई 2024 में माली के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी. इसके बाद पीड़िता को बरामद किया गया और मेडिकल जांच में उसके गर्भवती होने की पुष्टि हुई.

इसके बाद, पीड़िता का कोर्ट में बयान दर्ज कराया गया और उसे नारी निकेतन भेज दिया गया. आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया और फिर मामले में चार्जशीट दाखिल की गई. पुलिस ने इस मामले में त्वरित और प्रभावी कार्रवाई की, जिसके चलते दोषी को सख्त सज़ा मिल पाई है.

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