ठगी और धोखाधड़ी के तमाम मामले रोजाना सामने आते हैं. कभी लोगों से तो कभी किसी कंपनी या बैंक के साथ ऐसे फ्रॉड हो जाते हैं लेकिन हाल में मध्यप्रदेश के इंदौर से जो मामला सामने आया वह हैरान करने वाला है. यहां सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) एक्सपर्ट और उसके पिता को मध्य प्रदेश के इंदौर जिला न्यायालय के बैंक खाते से करीब 64 लाख रुपये निकालने के आरोप में गुजरात से गिरफ्तार किया.
एक अधिकारी ने यह जानकारी दी. प्रारंभिक जांच के अनुसार, पुलिस ने पाया है कि आरोपी जोड़ी -26 साल का साहिल रंगरेज और उसके 57 साल के पिता साजिद सत्तार ने ऑनलाइन धोखाधड़ी के माध्यम से प्राप्त धन को महंगे मोबाइल फोन खरीदने, महंगी कारों की बुकिंग करने और विदेश यात्राओं पर खर्च किया. इंदौर के अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त राजेश दंडोतिया ने कहा कि हाल ही में उनके खिलाफ 5 मार्च से 11 जून के बीच अतिरिक्त जिला न्यायाधीश (एडीजे) अदालत के बैंक खाते से धोखाधड़ी करके 64.05 लाख रुपये निकालने के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई थी.
उन्होंने बताया कि मामले की जांच के दौरान मिले साक्ष्यों के आधार पर उन्हें गुजरात के वलसाड से गिरफ्तार किया गया. दरअसल, कोर्ट के बैंक खाते से जुड़ा मोबाइल नंबर रिचार्ज न होने के कारण निष्क्रिय हो गया था और संबंधित टेलीकॉम कंपनी ने करीब दो साल बाद यह नंबर साजिद को आवंटित किया था. दंडोतिया ने बताया कि मोबाइल नंबर मिलने के बाद साजिद को कोर्ट के बैंक खाते से सरकारी लेन-देन के बारे में एसएमएस आने लगे. जब उसने यह बात अपने आईटी एक्सपर्स बेटे साहिल को बताई तो उसने मोबाइल नंबर का दुरुपयोग कर कोर्ट के बैंक खाते से ऑनलाइन भुगतान करने का पासवर्ड हासिल कर लिया. इस तरह उसने कोर्ट के बैंक खाते से पैसे निकालने शुरू कर दिए.
उन्होंने बताया कि शुरुआती जांच में पता चला है कि पिता-पुत्र ने ऑनलाइन ठगी से मिले पैसे को महंगे मोबाइल फोन खरीदने और महंगी कारें बुक करने के साथ ही विदेश यात्राएं, इलाज और पुराने फ्लैट की मरम्मत पर खर्च किया. उनके मुताबिक पुलिस मामले की विस्तार से जांच कर रही है.