गुजरात हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान नाबालिग रेप पीड़िता ने दिया बच्ची को जन्म, राज्य सरकार उठाएगी 6 महीने का खर्च

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अहमदाबाद की 15 वर्षीय नाबालिग रेप पीड़िता ने गुजरात हाईकोर्ट में चल रही सुनवाई के दौरान एक बच्ची को जन्म दिया. पीड़िता के पिता ने 35 सप्ताह पुराने भ्रूण के गर्भपात की अनुमति के लिए याचिका दायर की थी. यह मामला तब और संवेदनशील हो गया जब सुनवाई के दौरान ही नाबालिग को प्रसव पीड़ा हुई और उसने 28 अक्टूबर को बच्ची को जन्म दिया.

न्यायमूर्ति समीर दवे की बेंच ने इस मामले में सुनवाई करते हुए कहा कि गर्भपात की मांग वाली याचिका अब "निरर्थक" हो गई है क्योंकि नाबालिग ने बच्चे को जन्म दे दिया है. कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह प्रसव और अगले छह महीने तक नाबालिग और नवजात के सभी खर्चों की जिम्मेदारी उठाए.

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अहमदाबाद के सोला सिविल अस्पताल ने अदालत के आदेश पर नाबालिग की मेडिकल जांच की थी. रिपोर्ट में बताया गया कि गर्भ 35 सप्ताह और 3 दिन का था. नाबालिग को 25 अक्टूबर को भर्ती कराया गया था और 28 अक्टूबर की दोपहर उसने 2.2 किलोग्राम की स्वस्थ बच्ची को जन्म दिया.

दोनों की देखभाल और स्वास्थ्य की नियमित जांच के आदेश

कोर्ट ने निर्देश दिया कि नाबालिग और बच्ची दोनों की उचित देखभाल की जाए और उनके स्वास्थ्य की नियमित निगरानी हो. यदि नाबालिग चाहती है कि बच्ची को दत्तक दिया जाए, तो यह प्रक्रिया अहमदाबाद की किसी मान्यता प्राप्त एजेंसी के माध्यम से कराई जाए.

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बाल कल्याण समिति को निगरानी की जिम्मेदारी दी गई है. अगर नाबालिग अपने परिवार के साथ नहीं रहना चाहती, तो उसे किसी महिला आश्रय गृह में रखा जाएगा और उसकी शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी.

बच्ची के लिए अंतरिम मुआवजा तय करने का निर्देश

साथ ही, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को बच्ची के लिए अंतरिम मुआवजा तय करने और पूरे पुनर्वास की प्रक्रिया की निगरानी करने के आदेश दिए गए हैं. अदालत ने यह भी कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि पीड़िता को आवश्यक मानसिक और सामाजिक सहायता मिलती रहे ताकि वह सामान्य जीवन की ओर लौट सके.

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