बहुविवाह को लेकर असम में नया कानून ला रही हिमंता सरकार, तोड़ने पर होगी कम से कम 7 साल की जेल

4 hours ago 1

सीएम हिमंता बिस्वा सरमा ने कहा कि भले ही आरोपी कहे कि उसका धर्म बहुविवाह की अनुमति देता है, लेकिन भाजपा सरकार इसे कतई स्वीकार नहीं करेगी. उन्होंने दो टूक कहा, "हम इस राज्य में महिलाओं की गरिमा की रक्षा किसी भी कीमत पर करेंगे."

X

असम में बिना तलाक दूसरी शादी करने वाले को 7 साल से ज़्यादा की सज़ा का प्रावधान है (PTI photo/ file)

असम में बिना तलाक दूसरी शादी करने वाले को 7 साल से ज़्यादा की सज़ा का प्रावधान है (PTI photo/ file)

असम सरकार बहुविवाह (Polygamy) के खिलाफ एक कड़ा कानून लाने की तैयारी में है, जिसके उल्लंघन पर कम से कम सात साल की सज़ा का प्रावधान होगा. मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने सोमवार को 'मुख्यमंत्री निजुत मोइना' योजना के दूसरे चरण के शुभारंभ के अवसर पर यह घोषणा की.

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह विधेयक 25 नवंबर को विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन पेश किया जाएगा.सरमा ने कार्यक्रम में मौजूद लाभार्थी लड़कियों को संबोधित करते हुए कहा, "यदि कोई व्यक्ति कानूनी रूप से अपनी पत्नी को तलाक दिए बिना दूसरी महिला से शादी करता है, तो उसके धर्म की परवाह किए बिना सात साल या उससे अधिक की सज़ा का प्रावधान होगा."

उन्होंने स्पष्ट किया कि भले ही आरोपी कहे कि उसका धर्म बहुविवाह की अनुमति देता है, लेकिन भाजपा सरकार इसे कतई स्वीकार नहीं करेगी. उन्होंने दृढ़ता से कहा, "हम इस राज्य में महिलाओं की गरिमा की रक्षा किसी भी कीमत पर करेंगे."

'मुख्यमंत्री निजुत मोइना' योजना का विस्तार
मुख्यमंत्री ने अपनी सरकार की 'मुख्यमंत्री निजुत मोइना' योजना की सफलता पर भी प्रकाश डाला. यह योजना लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मासिक वित्तीय सहायता प्रदान करती है. इस योजना के तहत कक्षा 11 की छात्राओं को ₹1,000, स्नातक के प्रथम वर्ष की छात्राओं को ₹1,250 और स्नातकोत्तर व बी.एड. के प्रथम वर्ष की छात्राओं को 10 महीनों के लिए ₹2,500 की वित्तीय सहायता दी जाती है.

यह भी पढ़ें: अगले साल चुनाव, फिर भी असम में क्यों SIR नहीं करवा रहा EC? ज्ञानेश कुमार ने दिया ये जवाब

सरमा ने कहा कि इस योजना के कारण नामांकन दर बढ़ी है और पिछले वर्ष की तुलना में लड़कियों के स्कूल छोड़ने की दर (ड्रॉपआउट रेट) में उल्लेखनीय कमी आई है. उन्होंने बताया कि इस वर्ष कुल 3.5 लाख लड़कियों को इस योजना से लाभ मिलेगा. मुख्यमंत्री ने पिछले सप्ताह ही घोषणा की थी कि आगामी विधानसभा सत्र में सरकार 'लव जिहाद' और बहुविवाह जैसे मुद्दों पर कई विधेयक पेश करेगी.

(पीटीआई इनपुट्स के साथ)

---- समाप्त ----

Live TV

Read Entire Article