जीएसटी रिजीम में अब तक का सबसे बड़ा और क्रांतिकारी बदलाव करते हुए केंद्र सरकार ने मध्यम वर्ग को बड़ी राहत दी है. 22 सितंबर से अब देश में जीएसटी की दो दरें ही लागू होंगी. अभी जीएसटी की चार दरें 5, 12, 18, 28 देश में लागू हैं. 22 सितंबर से 12 और 28 फीसदी के जीएसटी स्लैब खत्म हो जाएंगे. हां, लग्जरी आइटम पर अब 40 प्रतिशत जीएसटी लगेगा.
आइए हम आपको बताते हैं कि GST रिजीम में हुए क्रांतिकारी बदलाव में आपके काम की 10 बड़ी बातें क्या क्या हैं.
1-एयर कंडीशनर, टीवी, मॉनिटर और डिशवॉशर पर जीएसटी दर क्या है?
जीएसटी कट के बाद एयर कंडीशनर, टीवी, मॉनिटर और डिशवॉशर सस्ते हो गए हैं. एयर कंडीशनर और डिशवॉशर पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है. यानी की 10 प्रतिशत की बड़ी कटौती. पहले 32 इंच तक के टीवी और मॉनीटर पर 18% जीएसटी लगता था, जबकि इससे बड़े टीवी और मॉनिटर पर 28% जीएसटी लगता था. अब सभी टीवी और मॉनिटर पर एक समान 18% जीएसटी लगेगा.
पहले अगर किसी एसी की कीमत 40 हजार रुपये थे तो अब आप उसे 36 हजार में खरीद सकेंगे. 1 लाख रुपये की बड़ी टीवी अब आप 90 हजार में खरीद सकेंगे.
2-चश्मे और गॉगल्स पर भी जीएसटी दरों में कटौती हुई क्या?
हां. नजर के चश्मे और गॉगल्स पर अब 5% जीएसटी लगेगा. पहले ये रेट क्रमशः 12% और 18% था. जबकि अन्य चश्मे और गॉगल्स पर 18% की जीएसटी दर लागू रहेगी.
3-फेस पाउडर और शेविंग क्रीम पर अब कितनी GST लगेगी?
सरकार ने फेस पाउडर, शेविंग क्रीम, लोशन, टूथ ब्रश, हेयर ऑयल जीएसटी को 18 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया है.
4-अन्य गैर-मादक पेय पदार्थों' पर 40% कर लगाने का क्या कारण है?
जीएसटी दरों को युक्तिसंगत बनाने की प्रक्रिया का मूल सिद्धांत समान वस्तुओं को समान दर पर रखना है . ताकि गलत वर्गीकरण और विवादों से बचा जा सके. इसे 'अन्य गैर-मादक पेय पदार्थों' पर भी लागू किया गया है.
5- दवाओं पर जीएसटी का रेट क्या होगा?
सभी दवाओं/औषधियों पर 5% की रियायती जीएसटी दर निर्धारित की गई है. इसके अलावा कुछ दवाओं पर GST रेट शून्य रखा गया है. इसके अलावा 5% की GST दर चिकित्सा, शल्य चिकित्सा, दंत चिकित्सा और पशु चिकित्सा में उपयोग किए जाने वाले सभी चिकित्सा उपकरणों, यंत्रों, उपकरणों पर लागू होगी. कुछ उपकरणों पर विशेष छूट दी गई.
6- थ्री-व्हीलर्स पर कितना प्रतिशत GST लगेगा?
थ्री-व्हीलर्स पर जीएसटी में 10 प्रतिशत की भारी-भरकम कटौती की गई है. एचएसएन 8703 के अंतर्गत क्लासिफाइड तिपहिया वाहनों पर जीएसटी दर 18% होगी. इसे 28% से घटाकर 18 प्रतिशत किया गया है.
7-साइकिल और इसके पुर्जे पर कितना GST लगेगा?
साइकिल और उसके पुर्जों पर जीएसटी दर 12% से घटाकर 5% कर दी गई है.
8- फेस पाउडर और शैंपू पर जीएसटी कम करने का क्या कारण है? क्या इससे बहुराष्ट्रीय कंपनियों और लग्ज़री ब्रांडों को फायदा नहीं होगा?
ये वस्तुएं लगभग सभी वर्गों के लिए दैनिक उपयोग की वस्तुएं हैं. हालांकि बहुराष्ट्रीय कंपनियों या लग्ज़री ब्रांडों द्वारा बेचे जाने वाले महंगे फेस पाउडर और शैंपू को भी फायदा होगा, लेकिन दरों को युक्तिसंगत बनाने का उद्देश्य कर संरचना को और सरल बनाना है. सौंदर्य प्रसाधनों के ब्रांड या मूल्य के आधार पर कर लगाने से कर संरचना में जटिलताएं पैदा होंगी और प्रशासन के लिए चुनौतियां भी पैदा होंगी.
9- ब्यूटी और फिजिकल हेल्थ सेवाओं पर जीएसटी दर क्या है? इस दर के अंतर्गत क्या-क्या शामिल होगा?
हेल्थ क्लब, सैलून, नाई, फिटनेस सेंटर, योग जैसे ब्यूटी और शारीरिक स्वास्थ्य सेवाओं पर बिना आईटीसी के 5% की दर से जीएसटी लगेगा. पहले इन सेवाओं पर 18% जीएसटी लगता था.
10- एम्बुलेंस के रूप में आपूर्ति किए गए वाहनों पर जीएसटी दर क्या है?
एम्बुलेंस के रूप में स्वीकृत मोटर वाहन और फैक्ट्री से निकासी के समय एम्बुलेंस के लिए आवश्यक सभी आवश्यक फिटिंग, फर्नीचर और सहायक उपकरणों से लैस वाहनों पर 18% की जीएसटी दर लागू होगी. इसे 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है.
11- हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इ्ंश्योरेंस पर GST रेट क्या होगा?
नए जीएसटी सुधारों के तहत स्वास्थ्य क्षेत्र को बड़ा तोहफा दिया गया है. इसमें पर्सनल लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के प्रीमियम पर जीएसटी से छूट मिलेगी. हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी पर GST पूरी तरह से खत्म कर दी गई है. इसके बाद इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर पहले लगने वाला 18% GST अब जीरो हो जाएगा.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अनुसार जीएसटी रेट में ये बदलाव 22 सितंबर से लागू होंगे. इसके बाद 175 से अधिक आइटम सस्ते हो जाएंगे.
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