लोग अक्सर अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए या कारोबार या बच्चों की पढ़ाई के लिए अपना घर गिरवी रख देते हैं. लेकिन कई बार आप किसी अनचाही मुसीबत में फंस सकते हैं. इसलिए किसी भी पेपर पर साइन कर अपने सपनों के घर को गिरवी रखने से पहले कुछ महत्वपूर्ण जानकारी होना बेहद जरूरी है. जब आप किसी प्रॉपर्टी को गिरवी रखते हैं, तो मॉर्गेज डीड की जरूरत पड़ती है. ये एक कानूनी दस्तावेज है, जो इस पूरी प्रक्रिया को वैध बनाता है.
क्या कहते हैं एक्सपर्ट?
प्रॉपर्टी एक्सपर्ट प्रदीप मिश्रा बताते हैं- 'बिना किसी जानकारी के मॉर्गेज डीड पर साइन करना आपकी संपत्ति को खतरे में डाल सकता है. सबसे पहले मॉर्गेज डीड को समझें- मॉर्गेज डीड दो प्रकार की होती है. पहला है उपयोगाधिकार मॉर्गेज, जिसमें मालिकाना हक आपके पास रहता है, लेकिन घर का इस्तेमाल और देखभाल का अधिकार कर्ज देने वाले के पास रहते है. मतलब कर्ज चुकाने तक घर से मिलने वाला रेंट कर्जदाता ले सकता है. दूसरा है सिंपल मॉर्गेज, इसमें घर आपके पास रहता है, लेकिन इसके पेपर कर्जदाता के पास जमा हो जाता है. पेपर पर साइन करने से पहले आपको ये जानना जरूरी है कि आप किस मॉर्गेज में जा रहे हैं.'
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किसी भी मॉर्गेज डीड पर साइन करने से पहले घर के पेपर की वैधता सुनिश्चित करें. आपको टाइटल डीड्स की जांच करनी चाहिए और यह पक्का करना चाहिए कि घर पर पहले से कोई कर्ज या विवाद तो नहीं है. इसके लिए एनकम्ब्रेंस सर्टिफिकेट (Encumbrance Certificate) लें, जो यह बताता है कि संपत्ति पर कोई पुराना कर्ज बकाया तो नहीं है. इससे आप भविष्य में किसी मुसीबत में नहीं पड़ेंगे.
ब्याज चुकाने की शर्तों को समझें
प्रदीप मिश्रा आगे कहते हैं- 'मॉर्गेज डीड में कर्ज की पूरी रकम, इंट्रेस्ट रेट और उसे देने की की शर्तें स्पष्ट रूप से लिखी होनी चाहिए. आपको यह पता होना चाहिए कि ब्याज दर फिक्स है या परिवर्तनशील. अगर यह बदलती है, तो आपकी ईएमआई पर क्या असर पड़ेगा, यह पहले से समझ लें. साथ ही, कर्ज को समय से पहले चुकाने पर कोई अतिरिक्त शुल्क लगेगा या नहीं, इसकी भी जानकारी लें.'
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मॉर्गेज डीड में कर्ज की अवधि और उसे देने की समय सीमा पहले ही साफ कर लें. यह भी समझें कि अगर आप समय पर कर्ज नहीं चुका पाते, तो कर्ज देने वाले को क्या अधिकार होंगे. क्या वो प्रॉपर्टी को जब्त कर लेगा?
कर्ज चुकाने के बाद कैसे वापस लें पेपर
एक बार आप कर्ज चुका लेते हैं तब कर्जदाता से आपको सभी कागजात वापसे लेंगे होंगे और साथ ही आपको नो ड्यूज सर्टिफिकेट लेना होगा, जिससे ये साबित होगा कि कर्ज पूरी तरह दिया जा चुका है. इसके बाद टाइटल डीड्स वापस लें और मॉर्गेज खत्म होने पर घर के रिकॉर्ड को अपडेट करवाएं.
मॉर्गेज डीड में यह साफ होना चाहिए कि किसी दिक्कत की स्थिति में उसे कैसे निपटा जाए. जैसे मध्यस्थता या कोर्ट के जरिए. कानूनी नोटिस या मुकदमे में आपकी संपत्ति सुरक्षित रहनी चाहिए.
मॉर्गेज डीड को गैरन्यायिक स्टांप पेपर पर तैयार करना और सब रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्टर कराना जरूरी है. अगर यह रजिस्टर्ड नहीं होती है, तो यह कानूनी रूप से मान्य नहीं होगी और भविष्य में विवाद होने की संभावना रहेगी.
मॉर्गेज डीड पर साइन करने से आपका भविष्य प्रभावित हो सकता है, इसलिए, पूरी जानकारी लें, कागजातों की जांच करें और किसी भी शर्त को बिना समझे साइन न करें.
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