UP: अब्बास अंसारी की विधानसभा सदस्यता बहाल, सचिवालय ने जारी किया आदेश

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उत्तर प्रदेश के मऊ से विधायक और मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी की विधानसभा सदस्यता बहाल हो गई है. हेट स्पीच केस में एमपी-एमएलए कोर्ट से 3 साल की सजा मिलने पर उनकी सदस्यता खत्म कर दी गई थी. लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सजा को निरस्त कर राहत दी, जिसके बाद विधानसभा सचिवालय ने उनकी सदस्यता बहाल करने का आदेश जारी किया.

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अब्बास अंसारी को हाईकोर्ट से राहत मिली है. (File Photo: ITG)

उत्तर प्रदेश के बाहुबली मुख्तार अंसारी के बेटे और मऊ से विधायक अब्बास अंसारी की विधानसभा सदस्यता बहाल हो गई है. विधानसभा सचिवालय ने सोमवार को सदस्यता बहाली का आदेश जारी कर दिया.

हेट स्पीच केस में सजा
दरअसल, अब्बास अंसारी को हेट स्पीच मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट ने 3 साल की सजा सुनाई थी. इसके चलते उनकी विधानसभा सदस्यता खत्म कर दी गई थी.

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दी राहत
अब्बास अंसारी ने इस फैसले को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को निरस्त कर दिया और उन्हें राहत दे दी. इसके बाद आज विधानसभा सचिवालय ने उनकी सदस्यता बहाल करने का आदेश जारी कर दिया.

विधानसभा सचिवालय का आदेश
सचिवालय के आदेश में कहा गया है कि अदालत से राहत मिलने के बाद अब्बास अंसारी को फिर से मऊ विधानसभा क्षेत्र का वैध सदस्य माना जाएगा.

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