दलित किशोरी से जबरन धर्मांतरण और रेप, मुख्य आरोपी समेत तीन पर मुकदमा दर्ज

17 hours ago 1

फतेहपुर के ललौली थाना क्षेत्र में दलित किशोरी के साथ जबरन धर्मांतरण और रेप का मामला सामने आया है. आरोपी युवक शोएब खान ने किशोरी पर धर्म बदलकर शादी का दबाव बनाया और विरोध करने पर दुष्कर्म किया. शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी दी. पुलिस ने आरोपी और उसके माता-पिता पर धर्मांतरण प्रतिषेध अधिनियम समेत कई धाराओं में केस दर्ज किया है.

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 Representational)

दलित किशोरी के साथ जबरन धर्मांतरण और रेप (Photo: Representational)

उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में दलित किशोरी से जबरन धर्मांतरण और दुष्कर्म का मामला सामने आया है. घटना ललौली थाना क्षेत्र के एक गांव की है. पुलिस ने आरोपी युवक शोएब खान, उसके पिता नफीस खान और मां के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

किशोरी ने बताया कि गांव का ही शोएब खान लंबे समय से उसे परेशान करता था और रास्ता रोककर गलत हरकतें करता था. पिता वृद्ध और दिव्यांग होने के कारण परिवार खामोश रहा. लेकिन 25 अगस्त की शाम जब वह बगीचे की ओर गई तो आरोपी ने उसे रोक लिया. उसने धर्म बदलकर शादी करने का दबाव बनाया.

दलित किशोरी से जबरन धर्मांतरण और दुष्कर्म

जब किशोरी ने मना किया तो आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया और जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गया. घटना के बाद डरी-सहमी किशोरी घर पहुंची और परिजनों को पूरी बात बताई। परिजन आरोपी के घर शिकायत करने गए तो उन्हें वहां से अपशब्द कहकर भगा दिया गया और धमकियां भी दी गईं.

आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस

किशोरी की मां की तहरीर पर पुलिस ने बीएनएस की धारा 74, 64(1), 352, 351(2), लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 3 और 4, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति नृशंसता अधिनियम की धारा 3(2) और उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 2021 की धारा 3 और 5(3) के तहत मुकदमा दर्ज किया है. पुलिस ने बताया कि आरोपी की तलाश की जा रही है और मामले में आगे की कार्रवाई जारी है.

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