जीएसटी काउंसिल के तहत सरकार के प्रस्ताव पर मुहर लग चुकी है. अब सिर्फ दो स्लैब ही जीएसटी के तहत आएंगे, जबकि कुछ वस्तुओं पर 40 फीसदी टैक्स लगेगा.
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इन चीजों पर 40 फीसदी टैक्स (Photo: File/ITG)
जीएसटी को लेकर बड़ा ऐलान हो चुका है. अब जीएसटी के तहत सिर्फ दो स्लैब 5% और 18% ही रहेंगे, जिसका मतलब है कि 12 फीसदी और 28 फीसदी के तहत आने वाली तमाम वस्तुओं को इन दोनों स्लैब में मर्ज किया जाएगा. साथ ही कुछ हानिकारक वस्तुओं पर हाई रेट भी लगाया जाएगा. जीएसटी काउंसिल की बैठक में तंबाकू उत्पादों पर 40 फीसदी टैक्स लगाने पर सहमति बनी है. आइए जानते हैं किन-किन उत्पादों पर 40 फीसदी टैक्स लगेगा.
इन चीजों पर 40 फीसदी टैक्स
सुपर लग्जगी गुड्स
पान मसाला
सिगरेट गुटखा
चबाने वाला तंबाकु
जर्दा
एडड शुगर, कार्बोनेटिड डिंक्स
एयरक्रॉफ्ट पर्सनल यूज वाले
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