सरकार ने लोगों को बड़ा राहत देते हुए जीएसटी रेट कट के रूप में दिवाली से पहले बड़ा गिफ्ट दिया है. जहां एक ओर जीएसटी के तहत 4 स्लैब हटाकर सिर्फ 2 स्लैब (5%-18%) कर दिए गए हैं. वहीं आम आदमी के लिए कई जरूरी सामानों की कीमतें 22 सितंबर से कम हो जाएंगी. इनमें तमाम घरेलू और रोजमर्रा के इस्तेमाल में होने वाली चीजें शामिल हैं, जैसे दूध, पनीर, टूथपेस्ट, शैम्पू, नमकीन और बिस्कुट से लेकर कपड़े तक जिनके दाम घटने वाले हैं. आइए ऐसे ही 10 जरूरी सामानों के बारे में बात करते हैं और बताते हैं कि कैसे और कितना फायदा होने वाला है?
सरकार बोली- रोटी...कपड़ा और मकान सब सस्ता
जीएसटी स्लैब चेंज और रेट कट के बारे में बीते 3 सितंबर को ऐलान करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि ये बदलाव और सुधार देश के आम आदमी से लेकर किसानों और छोटे व्यापारियों को ध्यान में रखकर किए गए हैं. इसके बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी कहा कि किसी भी मिडिल क्लास के घर में कई तरह की इलेक्ट्रॉनिक्स चीजें जैसे- टीवी, फ्रिज, एसी, पावरबैंक, मोबाइल, चार्जर, कूलर का इस्तेमाल होता है, इन सभी चीजों पर टैक्स कम कर दिया गया है, जिससे इनके दाम घट जाएंगे, यही नहीं घर में यूज होने वाली हर जरूरी, रोटी से कपड़ा तक सस्ती की गई हैं.
हर घर में इस्तेमाल होने वाली चीजें सस्ती होंगी
जैसा कि सरकार ने कहा है कि रोटी-कपड़ा और मकान सभी के लिए सरकार ने अहम कदम उठाया है. जीएसटी के स्लैब में चेंज और नए जीएसटी रेट्स 22 सितंबर से लागू होने वाले हैं. इसके बाद तेल-शैंपू और साबुन से लेकर कपड़े-जूते, नमकीन-बिस्कुट तक सबसे सस्ते मिलने लगेंगे.
तेल-शैंपू और साबुन: सरकार ने तेन और शैंपू पर टैक्स को 18 फीसदी से कम करके 5% किया है. फायदे का कैलकुलेशन देखें, तो पहले शैम्पू के 100 रुपये बेस प्राइस वाले पैक पर 18 फीसदी के हिसाब से 18 रुपये जीएसटी लागू था, तो अब सिर्फ 5 रुपये लगेगा. मतलब जो 118 रुपये का शैंपू पैक मिलता था, वो अब 105 रुपये में मिलेगा. तेल और साबुल पर भी इसी हिसाब से बचत होगी.
बिस्कुट-नमकीन: सरकार की जीएसटी सुधार लागू करते हुए सबसे ज्यादा फोकस रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाले सामानों के दाम घटाने पर रहा. इस क्रम में नमकीन-बिस्कुट भी शामिल हैं, जिनके टैक्स स्लैब को 18 फीसदी और 12% स्लैब से हटाकर 5 फीसदी कर दिया गया है. 5 रुपये की नमकीन पर पहले 12% टैक्स के हिसाब से 60 पैसे GST लगता था, तो अब सिर्फ 25 पैसे टैक्स लगेगा. इसी तरह बिस्कुट 18 से 5 फीसदी जीएसटी स्लैब में आया है, तो 5 रुपये का बिस्कुट पर जीएसटी पहले के 90 पैसे की जगह अब महज 25 पैसे लगेगा.
दूध-पनीर '0' जीएसटी: यूएचटी दूध, पनीर का इस्तेमाल करने वाले लोगों को भी राहत मिली है, क्योंकि सरकार ने इनपर लगने वाले एसटी रेट को 12 फीसदी से घटाकर 0% कर दिया है. मतलब अब ये सामान टैक्स फ्री हो चुके हैं. अब अगर बाजार भाव के हिसाब से 75 रुपये का 250 ग्राम पनीर लेते हैं, तो फिर ये कीमत सीधे 9 रुपये कम हो जाएगी और आपको 66 रुपये देने होंगे.
घी-मक्खन सस्ता: डेयरी प्रोडक्ट में अन्य जरूरी चीजें भी शामिल हैं, जैसे घी और मक्खन भी सस्ते हो जाएंगे. इनपर लगने वाले जीएसटी की दर को 12 फीसदी से कम करते हुए सरकार ने 5% कर दिया है. मतलब, 800 रुपये बेस प्राइस का धी प्रति किलो आपको 12 फीसदी टैक्स लगाकर 896 रुपये का मिलता था, तो इसपर जीएसटी 40 रुपये रह जाएगा और ये 840 रुपये का मिलेगा. इसी तरह आधा किलो मक्खन, जो 230 रुपये में आता है, 20 रुपये तक सस्ता मिलेगा.
पिज्जा-ब्रेड: फूड प्रोडक्ट्स की कैटेगरी में पिज्जा-ब्रेड भी शामिल हैं, जिन पर बड़ी राहत देते हुए इन्हें जीएसटी फ्री कर दिया गया है. ये बच्चों से लेकर बड़े-बूढ़ों तक बड़ी राहत है. पहले इन सामानों पर 5 फीसदी की दर से टैक्स लागू था, जो शून्य हो गया है. सभी तरह की ब्रेड पर जीएसटी को खत्म किया गया है. ऐसे में 50 रुपये का ब्रेड अब 2.75 रुपये सस्ती हो जाएगी.
चॉकलेट-मिठाइंयां: त्योहारों पर देश में चॉकलेट और मिठाइयों की बिक्री आसमान पर रहती है और यही नहीं ये घरों में रोजमर्रा के आइटम्स में भी शामिल हैं. ऐसे में सरकार ने इस पर फोकस करते हुए इन चीजों पर लागू जीएसटी रेट्स में बड़ा बदलाव करते हुए इन्हें 18 फीसदी से 5 फीसदी कर दिया गया है. इसके बाद जहां 50 रुपये की चॉकलेट अब 44 रुपये में मिलेगी, तो वहीं 400 रुपये प्रति किलो के लड्डू या अन्य मिठाई पर लगने वाले 72 रुपये का टैक्स सिर्फ 20 रुपये लगेगा. यानी हर एक किलो पर 52 रुपये की सीधी बचत होगी.
कपड़े: अब कपड़े खरीदने पर भी जेब में काफी पैसों की बचत होने वाली है. दरअसल, सरकार के ऐलान के बाद अब ₹2,500 या उससे कम कीमत वाले सभी कपड़ों- साड़ी, शर्ट, ट्राउजर, रेडीमेड और अनस्टीच्ड क्लोथ पर नई जीएसटी दरें 5% लागू होंगी. ऐसे में 2000 रुपये कीमत के कपड़े की कीमत में करीब 140 रुपये की कमी देखने को मिलेगी.
जूते: कपड़ों की तरह ही 2500 रुपये से कम कीमत के जूतों पर भी जीएसटी रेट 12 फीसदी से कम करते हुए 5 फीसदी कर दिया गया है. कपड़ों की तरह ही अगर आप 2000 रुपये के जूते का कैलकुलेशन देखें, तो पहले इस पर पहले 240 रुपये जीएसटी लगता था, लेकिन 5% स्लैब में आने पर सिर्फ 100 रुपये टैक्स लगेगा, यानी सीधे 140 रुपये का फायदा आपकी जेब में बचेगा.
बच्चों की शिक्षा से जुड़े सामान: सरकार ने बच्चों की पढ़ाई-लिखाई से जुड़े सामानों पर भी बड़ी राहत दी है. उनके द्वारा नोटबुक, पेंसिल, रबर, कटर समेत अन्य चीजों का खूब इस्तेमाल होगा है और अब तक इन पर 12 फीसदी की दर से टैक्स लागू होता था, ऐसे में जीएसटी काउंसिल की बैठक में बड़ा फैसला लेते हुए पेंसिल, रबर-कटर समेत ग्लोब, मैन, प्रैक्टिस बुक, ग्राफ बुक, प्रयोगशाला नोटबुक पर टैक्स खत्म कर दिया गया है.
इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम: हर घर में एसी (AC), टीवी (TV) से लेकर वॉटर हीटर तक सस्ते होने वाले हैं. जहां सरकार ने एयर कंडीशनर को 28% से 18% जीएसटी स्लैब में डाला है, तो वहीं डिसवाशर, टीवी (एलईडी, एलसीडी), मॉनिटर, प्रोजेक्टर के टैक्स स्लैब को भी इसी अनुपात में बदला है. सोलर कुकर/वॉटर हीटर पर टैक्स 12% से 5% किया गया है.