मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने आज नई दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा, एसआईआर (विशेष गहन पुनरीक्षण) का दूसरा चरण 12 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में शुरू होने वाला है. यह घोषणा तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, केरल, असम और पुडुचेरी सहित कई राज्यों में होने वाले प्रमुख विधानसभा चुनावों से पहले की गई है.
किन राज्यों में शुरू होगी SIR प्रक्रिया?
जिन 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में SIR (विशेष गहन पुनरीक्षण) किया जाएगा, उनमें अंडमान और निकोबार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, पुडुचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल शामिल हैं.
यह प्रक्रिया 1 जुलाई से शुरू हुई थी और चुनाव आयोग ने पहले से तय किया था कि सभी आपत्तियों और दावों के निपटारे के बाद 30 सितंबर को अंतिम सूची जारी की जाएगी. इस बार आयोग ने पूरी पारदर्शिता के साथ यह सूची प्रकाशित की है. राज्यों में वोटर लिस्ट का आखिरी रिवीजन साल 2002 से 2008 के बीच हुआ था, जिसे इस प्रक्रिया के लिए कट-ऑफ ईयर माना जाएगा.
किन लोगों को कागज नहीं देना होगा?
दरअसल, सबसे पहले BLO हर मतदाता को उसके घर पर यूनीक इनूमेरेशन फॉर्म (Enumeration Forms) देने जाएंगे. इस फॉर्म में मतदाता की हर डिटेल होगी. उसके बाद जिनका भी नाम है, उन्हें ये देखना होगा कि उनका नाम 2003 की लिस्ट में था तो उन्हें कोई कागज नहीं देना होगा. अगर उनके माता-पिता का नाम भी उसमें था तो उन्हें कोई कागज नहीं देना होगा.
मुख्य चुनाव आयुक्त ने स्पष्ट किया कि जिन लोगों के नाम पहले से ही मतदाता सूची में शामिल हैं, उन्हें किसी भी तरह का नया दस्तावेज़ जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी. यानी जिनका नाम पुराने या मौजूदा SIR मतदाता सूची में दर्ज है, वे स्वतः पात्र माने जाएंगे.
किन लोगों का कागज देना होगा?
SIR के लिए हर नागरिक को डॉक्यूमेंट्स जमा करने की जरूरत नहीं है. चुनाव आयोग के नियमों के अनुसार, केवल उन्हीं लोगों को अपने दस्तावेज़ देने होंगे जिनका नाम अभी तक मतदाता सूची में शामिल नहीं है. सिर्फ उन ही लोगों को कागज देना होगा जिस लोगों का लिंक BLO नहीं कर पाएगा.
कौन-से डॉक्यूमेंट्स जमा करने होंगे?
SIR के लिए नागरिकता या सिटिजनशिप साबित करने के लिए जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट, 2002 की वोटर लिस्ट में माता-पिता के नाम का प्रमाण जैसे दस्तावेज लगेंगे. इन दस्तावेजों में पहचान संबंधी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ और सिटिजनशिप प्रूफ से जुड़े कागजात शामिल होंगे. आइए आपको बताते हैं कि SIR प्रक्रिया में कौन-सा से दस्तावेज जमा करने होंगे.

इन डॉक्यूमेंट्स की होगी जरूरत:
1- पहचान पत्र या पेंशन भुगतान आदेश जो किसी केंद्र सरकार, राज्य सरकार या सार्वजनिक क्षेत्र के नियमित कर्मचारी या पेंशनभोगी को जारी किया गया हो.
2- पहचान पत्र/प्रमाणपत्र/दस्तावेज़ जो भारत में किसी सरकारी या स्थानीय निकाय, बैंक, डाकघर, एलआईसी या सार्वजनिक उपक्रम द्वारा 1 जुलाई 1987 से पहले जारी किया गया हो.
3- जन्म प्रमाण पत्र, जो किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया हो.
4- पासपोर्ट.
5- मैट्रिकुलेशन या शैक्षणिक प्रमाण पत्र, जो किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय द्वारा जारी किया गया हो.
6- स्थायी निवास प्रमाण पत्र, जो राज्य के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया हो.
7- वन अधिकार प्रमाण पत्र (Forest Right Certificate).
8- जाति प्रमाण पत्र (OBC/SC/ST या अन्य), जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया हो.
9- राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) — जहां यह लागू होता है।
10- परिवार रजिस्टर, जो राज्य या स्थानीय अधिकारियों द्वारा तैयार किया गया हो.
11- भूमि या मकान आवंटन प्रमाण पत्र, जो सरकार द्वारा जारी किया गया हो.
12- आधार से संबंधित दिशा-निर्देश चुनाव आयोग द्वारा जारी पत्र क्रमांक 23/2025-ERS/Vol.II दिनांक 09.09.2025 के अनुसार लागू होंगे.
करना क्या होगा?
सबसे पहले, ऑफलाइन प्रक्रिया में आपके इलाके का BLO (बूथ लेवल ऑफिसर) आपके घर पर आएगा. BLO घर-घर जाकर मतदाताओं की जानकारी जुटाएगा और जिनका नाम लिस्ट में नहीं है, उन्हें नया फॉर्म देगा. यह फॉर्म वहीं भरकर जमा किया जा सकता है. BLO आपसे जरूरी दस्तावेज़ जैसे पहचान पत्र, पते और नागरिकता से संबंधित प्रमाणपत्र लेगा और उन्हें सत्यापित करेगा.
ऑनलाइन Enumeration फॉर्म कैसे भरना होगा?
वहीं, ऑनलाइन आवेदन के लिए नागरिक राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल https://voters.eci.gov.in/ या वोटर हेल्पलाइन ऐप के ज़रिए भी फॉर्म भर सकते हैं. ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए आपको अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन करना होगा, फिर “Apply for Voter Registration” विकल्प चुनना होगा. इसके बाद मांगी गई जानकारी जैसे नाम, जन्म तिथि, पता आदि भरनी होगी और संबंधित दस्तावेज़ अपलोड करने होंगे.
मुख्य चुनाव आयोग ने बताया कि बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) प्रत्येक घर पर तीन बार जाकर मतदाताओं की जानकारी की पुष्टि करेंगे. इसके साथ ही नागरिकों के लिए ऑनलाइन माध्यम से फॉर्म भरने की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी. जब BLO घर जाते हैं तो वो नए वोटर के मैचिंग और लिंकिंग कर लेंगे. वो ERO, AERO को देंगे.
आयोग के अनुसार, BLO उन लोगों की पहचान भी करेंगे जिनका नाम दो जगहों पर दर्ज है, जो स्थायी रूप से किसी अन्य स्थान पर स्थानांतरित हो चुके हैं, या जिनका निधन हो चुका है. अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे यह सुनिश्चित करें कि कोई भी योग्य मतदाता सूची से छूटे नहीं और कोई भी अपात्र व्यक्ति सूची में शामिल न हो.
वोटर्स लिस्ट देखने के लिए इस लिंक पर विजिट कर सकते हैं.
बिहार में पूरा हुआ SIR
बिहार में मतदाता सूची के एसआईआर का कार्य पहले ही पूरा हो चुका है. वहां लगभग 7.42 करोड़ नामों वाली अंतिम सूची 30 सितंबर को प्रकाशित कर दी गई थी. बिहार में छह और 11 नवंबर को दो चरणों में मतदान होगा और नतीजे 14 नवंबर को आएंगे.
SIR क्या है?
चुनाव आयोग ने यह संशोधन SIR (Special Intensive Revision) के तहत किया है. SIR एक विशेष प्रक्रिया होती है, जिसमें मतदाता सूची को पूरी तरह से नए सिरे से तैयार किया जाता है. इस प्रक्रिया का मकसद यह सुनिश्चित करना होता है कि कोई भी पात्र नागरिक वोटर लिस्ट से छूट न जाए, और कोई भी अपात्र व्यक्ति शामिल न हो. इस काम के लिए मतगणक (enumerators) घर-घर जाकर लोगों की जानकारी जुटाते हैं और योग्य मतदाताओं की नई सूची तैयार करते हैं.
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