दिल्ली सरकार ने बीते 1 जनवरी से राज्य में अपनी नई नो फ्यूल फॉर ओल्ड व्हीकल पॉलिसी के तहत कार्रवाई शुरू कर दी है. नए नियम के अनुसार दिल्ली में किसी भी पेट्रोल पंप पर एंड-ऑफ-लाइफ (EOL) व्हीकल यानी 10 साल से पुराने डीजल और 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहनों को फ्यूल नहीं दिया जा रहा है. जिसके बाद इस नियम के खिलाफ लोग सोशल मीडिया पर आवाज उठा रहे हैं. ऐसे ही इंडियन एयरफोर्स के एक भूतपूर्व पायलट ने भी सरकार के इस पहल पर सवाल उठाया है.
भारतीय वायुसेना में अधिकारी रहे भूतपूर्व पायलट संजीव कपूर ने सोशल नेटवर्किंग साइट 'X' पर अपने एक पोस्ट में लिखा है कि, "हम अभी भी 40 वर्ष से अधिक पुराने विमान उड़ा रहे हैं तथा हमारी दैनिक उपयोग में आने वाली कई रेलगाड़ियां, बसें, नावें और कमर्शियल विमान तीन दशक से अधिक पुराने हैं. तो फिर प्रतिबंध केवल निजी वाहनों पर ही क्यों लगाए जा रहे हैं?"
संजीव कपूर के इस पोस्ट पर लोग तमाम तरह की प्रतिक्रया दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा है कि, ये निर्णय व्यवसायिक है और पर्यावरण से इसका कोई लेना देना नहीं है. वहीं एक यूजर ने लिखा कि, पुराने निजी वाहनों पर रोक लगाना पूरी तरह गलत है. क्योंकि अभी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बहुतायत पुराने वाहनों का इस्तेमाल किया जा रहा है.
We are still flying aircraft that are over 40 years old & many of our trains, buses, boats, ferries & commercial planes in daily use are more than three decades old.
So why are restrictions being imposed only on personal vehicles?
With fuel no longer available at gas stations,… https://t.co/mjB9eg3PlT
क्या है नया नियम:
दिल्ली सरकार द्वारा लागू किए गए नए नियम के अनुसार अभी राज्य के किसी भी पेट्रोल पंप पर 10 साल से पुराने डीजल और 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहनों को पेट्रोल-डीजल की आपूर्ति नहीं की जाएगी. नियमों का कड़ाई से पालन हो इसके लिए पेट्रोल पंपों पर पुलिस फोर्स, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, कमिशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM), ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट और दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (MCD) की टीमों को तैनात कर दिया गया है.
भारी जुर्माने का प्रावधान
यदि पेट्रोल पंप पर एंड-ऑफ-लाइफ (EOL) कैटेगरी में आने वाले वाहनों की पहचान होती है तो उन्हें जब्त कर लिया जा रहा है. पहले दिन दिल्ली में 80 वाहनों को जब्त किया गया था. इसके अलावा ऐसे वाहनों के पकड़े जाने पर चारपहिया वाहनों पर 15,000 रुपये और दोपहिया वाहनों के लिए 10,000 रुपये के जुर्माने का प्रावधान किया गया है.
फिलहाल इस नए नियम को केवल दिल्ली में लागू किया गया है और इसमें सीएनजी से चलने वाले पुराने वाहनों को राहद दी गई है. लेकिन ख़बर है कि आगामी 1 नवंबर से इसे दिल्ली के आसपास के शहरों जैसे नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद और सोनीपत में भी लागू करने की योजना है. सरकार के इस नए नियम से पुराने वाहन मालिक काफी परेशान हैं. लोग अपनी पुरानी कारों को बेहद कम दाम में दूसरे राज्यों में बेचने को बाध्य हो रहे हैं.