राजद प्रमुख और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने लैंड फॉर जॉब्स मामले में दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था. अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट की बेंच 18 जुलाई को सुन सकती है.
लालू यादव की तरफ से दाखिल याचिका में दिल्ली हाईकोर्ट से 2022, 2023 और 2024 में दाखिल की गई एफआईआर और चार्जशीट को रद्द करने की मांग की गई थी. हाईकोर्ट ने 29 मई को यह कहते हुए ट्रायल पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था कि इसके लिए कोई ठोस वजह नहीं है. हालांकि, सीबीआई को नोटिस जारी कर अगली सुनवाई 12 अगस्त को तय की गई है.
लैंड फॉर जॉब्स मामले में सुप्रीम कोर्ट में चुनौती
यह मामला वर्ष 2004 से 2009 के बीच लालू यादव के रेल मंत्री रहते समय की नियुक्तियों से जुड़ा है. आरोप है कि जबलपुर स्थित पश्चिम मध्य रेलवे जोन में ग्रुप डी की भर्तियों के बदले में उम्मीदवारों से जमीन ली गई जो यादव परिवार या उनसे जुड़े लोगों के नाम पर ट्रांसफर हुई.
सुप्रीम कोर्ट की बेंच 18 जुलाई को सुन सकती है
लालू यादव ने याचिका में कहा है कि यह जांच बिना अनुमति के की जा रही है, जो प्रक्रिया का उल्लंघन है. उन्होंने इसे राजनीतिक बदले की भावना और उनके मौलिक अधिकारों का हनन बताया. उन्होंने यह भी कहा कि पहले इसी मामले में सीबीआई द्वारा की गई जांच को बंद कर दिया गया था, ऐसे में दोबारा जांच शुरू करना कानून का दुरुपयोग है.
---- समाप्त ----