दिल्ली दंगों से जुड़े मामले में हाईकोर्ट ने जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद, शरजील इमाम और अन्य की जमानत याचिका खारिज कर दी है.
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उमर खालिद और शरजील इमाम को दिल्ली हाईकोर्ट से झटका लगा है. (Photo: PTI)
दिल्ली हाईकोर्ट ने 2020 दिल्ली दंगों से जुड़े मामले में जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद और कार्यकर्ता शरजील इमाम समेत अन्य की जमानत याचिकाएं खारिज कर दी हैं.
जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस शालिंदर कौर की पीठ ने उमर खालिद और शरजील इमाम के अलावा मोहम्मद सलीम खान, शिफा-उर-रहमान, अथर खान, मीरान हैदर, अब्दुल खालिद सैफी और गुलफिशा फातिमा की जमानत याचिकाएं भी खारिज कर दी हैं.
50 से अधिक लोगों की हिंसा में हुई थी मौत
फरवरी 2020 में दिल्ली के उत्तर पूर्वी इलाके में भीषण दंगे हुए थे. उन दौरान हुई हिंसा में 50 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी. इसके अलावा सैकड़ों लोग भी दंगों में हुई हिंसा में घायल हुए थे. पुलिस के मुताबिक, इन दंगों में लोगों की जान जाने के साथ साथ करोड़ों रुपये की संपत्ति का भी नुकसान हुआ था.
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