देश की राजधानी दिल्ली में बीते कल से राज्य सरकार ने 'नो फ्यूल फॉर ओल्ड व्हीकल्स' पॉलिसी को लागू कर दिया है. इस नियम के तहत एंड-ऑफ-लाइफ (EOL) कैटेगरी में आने वाले 10 साल से पुराने डीजल वाहन और 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहनों को फ्यूल नहीं दिया जाएगा. नए नियम का सख्ती से पालन कराने के लिए कमिशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM), ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (MCD) और दिल्ली पुलिस सहित अन्य प्रवर्तन एजेंसियों की टीमें दिल्ली के पेट्रोल पंपों पर कड़ी निगारानी कर रही हैं.
कैसे हो रही है निगरानी?
दिल्ली के सभी पेट्रोल पंपों पर ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्नाइजेशन (ANPR) कैमरा और बड़े-बड़े स्पीकर लगाए गए है. ये कैमरा फ्यूल स्टेशन पर आने वाले सभी वाहनों पर नज़र रख रहा है. जैसे ही कोई (EOL) कैटेगरी का पुराना वाहन पेट्रोल पंप पर पहुंचता है तो ये कैमरा उसके नंबर प्लेट से उसकी पहचान करता है और स्पीकर द्वारा सार्वजनिक तौर पर इसका ऐलान किया जाता है. सभी फ्यूल स्टेशन पर पहले ही नोटिस बोर्ड लगा दिया गया है कि, 1 जुलाई 2025 से एंड-ऑफ-लाइफ व्हीकल्स को फ्यूल नहीं दिया जाएगा.
क्या है नियम
- एंड-ऑफ-लाइफ (EOL) कैटेगरी में आने वाले वाहनों को पेट्रोल-डीजल नहीं दिया जाएगा.
- फिलहाल पुराने CNG वाहनों को राहत दी गई है.
- पुराने वाहनों की पहचान होने पर उन्हें जब्त कर दिया जाएगा.
- चारपहिया द्वारा नियम तोड़ने पर 10,000 रुपये का जुर्माना
- दोपहिया द्वारा नियमों के उल्लंघन पर 5,000 रुपये का जुर्माना
- नियमों का उल्लंघन करने वाले पेट्रोल-पंर पर भी कार्रवाई होगी.
62 लाख गाड़िया होंगी कबाड़
वाहन परिवहन के अनुसार, दिल्ली में करीब 62 लाख गाड़ियां हैं जो एंड-ऑफ-लाइफ (EOL) व्हीकल कैटेगरी में आती हैं. यानी इनकी आयु पूरी हो चुकी है. इनमें 41 लाख दो पहिया वाहन हैं और 18 लाख चार पहिया वाहन शामिल हैं. सरकार ने नागरिकों से अपील की है कि वो स्वयं ही अपने पुराने वाहनों को स्क्रैप में भेज दें ताकि किसी भी आपात स्थिति से बचा जा सके.
पहले दिन 80 वाहन जब्त
एंड-ऑफ-लाइफ (EOL) व्हीकल और प्रदूषण के रोकथाम के लिए चलाए जा रहे इस अभियान के तहत पहले दिन लगभग 80 वाहनों को जब्त किया गया है. हालांकि अधिकारियों ने आजतक को बताया कि, वाहन मालिकों को एक बार मौका दिया जाएगा, वो जुर्माना अदा कर अपना वाहन ले सकते हैं. लेकिन अगर वो समय रहते नियम का पालन नहीं करते हैं तो वाहन को फाइनली जब्त कर लिया जाएगा.
क्या दूसरे NCR सिटीज में भी लागू होगा ये नियम?
बता दें कि, इस नए नियम को फिलहाल केवल दिल्ली में लागू किया गया है. जिसके तहत केवल दिल्ली के पेट्रोल पंपो पर ही ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्नाइजेशन (ANPR) कैमरे लगाए गए हैं और निगरानी की जा रही है. नियम के अनुसार दिल्ली के पेट्रोल पंपों पर (EOL) कैटेगरी के किसी भी पुराने वाहन, चाहे उनका रजिस्ट्रेशन किसी भी राज्य में हुआ हो उन्हें फ्यूल की आपूर्ति नहीं की जाएगी.
लेकिन आगामी 1 नवंबर से दिल्ली के आसपास के इलाकों जैसे नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद और सोनीपत के पेट्रोल पंपों पर भी इन कैमरों को लगाने की योजना है. हालांक अभी इन शहरों में ऐसा कोई नियम लागू नहीं किया गया है. दिल्ली के बाहर पुराने वाहनों पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी. लेकिन आने वाले समय में ऐसे पुराने वाहन मालिकों को तैयार रहना चाहिए और या तो अपने वाहनों को नियमानुसार दूसरे राज्यों में बेच दें या फिर स्क्रैप में भेज दें.