खाना, रिफ्रेशमेंट, होटल में ठहराना... फ्लाइट रद्द या हो जाए देरी तो मिलती हैं कई सुविधाएं, जानें नियम

5 hours ago 1

Flight Passenger Rights: पिछले कुछ दिनों में भारत में कई राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय उड़ानें रद्द की गई हैं या देरी से चली हैं. इसके अलावा सोशल मीडिया पर कई यात्री तस्वीरें और वीडियो साझा कर रहे यह बताते हैं कि फ्लाइट या एयरपोर्ट पर क्या कमियां हैं और उन्हें क्या असुविधा हो रही है. अगर आप भी फ्लाइट रद्द, देरी या हवाई यात्रा में अन्य परेशानियों से जूझ रहे हैं तो परेशान ना हों, क्योंकि हर यात्री को DGCA (नागरिक उड्डयन महानिदेशालय) द्वारा कुछ अधिकार मिलते हैं. आइए इनके बारे में जानते हैं.

अगर आप भी ऐसे परेशान यात्रियों में शामिल हैं, जिनकी फ्लाइट रद्द हो गई है या आपको लंबा इंतजार करना पड़ रहा है, तो जान लीजिए कि DGCA और अंतरराष्ट्रीय नियमों के तहत आपको कुछ अधिकार मिलते हैं. इनमें खाने-पीने की व्यवस्था, होटल में ठहरने की सुविधा, टिकट का रिफंड और कुछ मामलों में मुआवजा भी शामिल है.

फ्री खाना और होटल में ठहरने की सुविधा
 

अगर आपने चेक इन कर लिया है और फ्लाइट में देरी हो रही है, तो एयरलाइन की जिम्मेदारी है कि वह आपको प्रतीक्षा की अवधि के अनुसार खाना और रिफ्रेशमेंट दे. अगर आपकी फ्लाइट रात 8 बजे के बाद की है और इसमें 6 घंटे से ज्यादा की देरी होती है, या फिर उड़ान 24 घंटे से ज्यादा विलंबित है, तो एयरलाइन को आपको होटल में मुफ्त ठहरने की सुविधा देनी होगी.

अगर कोई घरेलू उड़ान 6 घंटे से ज्यादा देर से उड़ने वाली है, तो एयरलाइन को उड़ान से 24 घंटे पहले इसकी जानकारी देनी चाहिए या फिर 6 घंटे के भीतर दूसरी फ्लाइट ऑफर करनी चाहिए या टिकट का पूरा पैसा वापस करना चाहिए. अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के मामले में उस एयरलाइन के मूल देश के रिफंड नियम लागू हो सकते हैं.

फ्लाइट रद्द होने पर क्या सुविधा मिलती है? 

अगर आपकी फ्लाइट रद्द हो जाती है, तो आपको वैकल्पिक उड़ान या टिकट की राशि वापस पाने का अधिकार है. अगर आपकी फ्लाइट एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद रद्द की गई है, तो फ्लाइट की अवधि के अनुसार मुआवजा भी मिल सकता है. जैसे, अगर उड़ान का ब्लॉक टाइम 1 घंटे से कम है, तो 5000 रुपये या बुक किए गए एकतरफा बेसिक किराए और फ्यूल चार्ज में जो कम हो, वह दिया जाएगा. एक से दो घंटे की उड़ान के लिए 7500 रुपये और दो घंटे से ज्यादा की उड़ान के लिए 10 हजार रुपये तक मुआवजा मिल सकता है.

अगर यात्री को दो हफ्ते पहले ही बता दिया गया है कि फ्लाइट रद्द होने वाली है, तो एयरलाइन को दूसरी फ्लाइट या रिफंड दिया जाएगा. वैकल्पिक फ्लाइट उसी समय के आसपास मिलनी चाहिए. अगर आपको रद्दीकरण की जानकारी एयरपोर्ट पहुंचने के बाद दी गई है, तो आपको रिफ्रेशमेंट केआ साथ साथ रिफंड और मुवजा पाने का अधिकार है.

इन परिस्थितियों में नहीं मिलेगा मुआवजा

अगर उड़ान की देरी या रद्दीकरण एयरलाइन के नियंत्रण से बाहर की परिस्थितियों के कारण है, जैसे कि DGCA की सख्त जांच व्यवस्था, पश्चिम एशिया में युद्ध के कारण मार्गों में बदलाव या मौसम खराब होने की स्थिति, तो इसे “असाधारण परिस्थिति” या “एक्ट ऑफ गॉड” माना जाता है और ऐसी स्थिति में एयरलाइन को मुआवजा नहीं देना होता. हालांकि, इस स्थिति में भी एयरलाइन को यात्रियों को खाने पीने की चीजें, ठहरने की व्यवस्था और वैकल्पिक फ्लाइट की सुविधा दे सकता है.

शिकायत कैसे करें?

सबसे पहले, हर चीज के डॉक्यूमेंट रेडी रखें,  जैसे चेक इन का समय, बोर्डिंग पास, एयरलाइन की ओर से देरी या रद्दीकरण की सूचना मिलने का समय. इसके बाद एयरलाइन स्टाफ से संपर्क करें. हर एयरलाइन को अपने शिकायत अधिकारी का नाम और रिफंड/मुआवजे की प्रक्रिया स्पष्ट रूप से दिखानी होती है. एयरलाइन यह जानकारी लिखित रूप में देने की भी कानूनी रूप से जिम्मेदार होती है. आप एयरपोर्ट पर बने हेल्पडेस्क पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं, या फिर एयर सेवा पोर्टल [www.airsewa.com](http://www.airsewa.com) और AirSewa ऐप पर भी शिकायत कर सकते हैं.

अगर एयरलाइन आपकी शिकायत का समाधान नहीं करती है, तो आप DGCA की वेबसाइट या उपभोक्ता फोरम में भी शिकायत कर सकते हैं. एयरलाइंस फ्लाइट में देरी या रद्दीकरण की स्थिति में एक “डिसरप्शन स्टेटमेंट” भी जारी करती हैं, जिसे आप अपने बीमा क्लेम के लिए उपयोग कर सकते हैं. यह स्टेटमेंट एयरलाइन की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है या एयरपोर्ट स्टाफ से मांगा जा सकता है.

Read Entire Article