GST में कटौती का क्या घर खरीदने वालों को मिलेगा फायदा? जानें क्या कहते हैं डेवलपर्स

3 days ago 1

जीएसटी काउंसिल ने अपने स्लैब में बदलाव करते हुए एक ऐसा कदम उठाया है, जिससे घर खरीदना अब सस्ता और आसान हो सकता है. यह फैसला उन लाखों लोगों के लिए एक बड़ी राहत है, जो अपने घर का सपना देख रहे थे. पिछले कुछ सालों में घरों के रेट इतने महंगे हो गए हैं कि लोगों के घर खरीदना सपना भर रह गया है, ऐसे में सरकार का ये फैसला मिडिल क्लास लोगों के लिए दिवाली से पहले बड़ा गिफ्ट लेकर आया है.   

जीएसटी कांउंसिल की बैठक में सरकार ने सीमेंट समेत कई निर्माण की चीजों पर टैक्स घटाने का फैसला किया है. बिल्डिंग निर्माण से जुड़ी चीजों पर लगने वाले टैक्स में बदलाव किया गया है. टाइलें, ईंट, पत्थर जड़ाई के काम वाली चीजों पर 12 फीसदी से घटकर 5 फीसदी टैक्स लगेगा. वहीं हाइड्रोलिक सीमेंट पर 28 फीसदी से 18 फीसदी तक टैक्स लगेगा. इसका सीधा असर घर की फिनिशिंग और इंटीरियर पर पड़ेगा. माना जा रहा है कि सरकार के इस फैसले से घर बनाने की लागत कम होगी.    

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रियल एस्टेट डेवलपर ने सरकार के इस फैसले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है. रियल एस्टेट एक्सपर्ट मानते हैं कि इस फैसले से घर खरीदारों में भी विश्वास बढ़ेगा. वहीं डेवलपर्स को भी राहत मिलेगी, जिससे प्रोजेक्ट की लागत घटने से समय पर डिलीवरी करना आसान होगा.

क्या कहते हैं डेवलपर्स? 

लैंडमार्क ग्रुप के फ़ाउंडर और चेयरमैन,संदीप छिल्लर कहते हैं- 'सरकार के इस फैसले से घर खरीदारों को फायदा होगा. डेवलर्स कम लागत पर भी अच्छी क्वालिटी बनाए रखेंगे.' उनका कहना है कि त्योहारों के समय पर सरकार का लिया गया ये फैसला सबके लिए फायदेमंद होगा. 

ओकस ग्रुप के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर, प्रकाश मेहता कहते हैं- इस कदम से हाउसिंग, रिटेल और ऑफिस स्पेस जैसे सेगमेंट में प्रोजेक्ट आसानी से चल पाएंगे और निवेशकों का भरोसा बढ़ेगा. अब विदेशी निवेशकों का भी रियल एस्टेट सेक्टर में भरोसा बढ़ेगा और देश की अर्थव्यवस्था को भी आगे बढ़ाने में मदद करेगा.

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रियलिस्टिक रियलटर्स के रीजनल डायरेक्टर, मोहित बत्रा कहते हैं- नई जीएसटी दरें घर खरीदारों के लिए सस्तापन बढ़ाएंगी और डेवलपर्स के लिए प्रोजेक्ट्स को और अधिक आकर्षक बनाएंगी. इससे घर खरीदारों और निवेशकों दोनों के लिए मांग बढ़ने की संभावना है.

भूमि‍का ग्रुप के सीएमडी, उद्धव पोद्दार का कहना है- 'जीएसटी काउंसिल ने निर्माण के सामानों पर टैक्स कम करके रियल एस्टेट सेक्टर को बड़ी राहत दी है. इस बदलाव से कमर्शियल प्रॉपर्टी, जैसे ऑफिस और शॉपिंग मॉल, का निर्माण सस्ता होगा. लागत में कमी आने से नए प्रोजेक्ट्स को बढ़ावा मिलेगा और भारत में निवेश करने वाले विदेशी निवेशकों के लिए यह बाजार और भी आकर्षक बन जाएगा.

360 रियल्टर्स के मैनेजिंग डायरेक्टर,अंकित कंसल कहते हैं-  सीमेंट पर जीएसटी दर को 28% से घटाकर 18% करना रियल एस्टेट सेक्टर के लिए एक बड़ा और सकारात्मक कदम है. चूंकि घर बनाने की कुल लागत में सीमेंट का हिस्सा 10-15% होता है, इसलिए इस कटौती से निर्माण लागत में कमी आएगी. यह फायदा सीधे तौर पर घर खरीदने वालों को मिलेगा, जिससे घर खरीदना और भी सस्ता हो जाएगा.

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