पीड़ित महिला ने हरिदेवपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद कोलकाता पुलिस ने BNS की धारा 64 और 123 के तहत मामला दर्ज कर कर्नाटक निवासी छात्र को गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी को कोलकाता की अलीपुर कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे 7 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है. अगली सुनवाई 19 जुलाई को होगी.
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IIM कलकत्ता रेप केस में आरोपी छात्र को 7 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया है ( Photo: ITG)
कोलकाता के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट (IIM) कॉलेज के छात्र पर एक छात्रा ने रेप का आरोप लगाया है. इस मामले में पीड़िता के पिता और आरोपी छात्र की मां का बयान सामने आया है. पीड़िता के पिता ने खुद अपनी बेटी के आरोपों से इनकार कर दिया. उन्होंने कहा कि बेटी के साथ कुछ भी गलत नहीं हुआ. न बलात्कार हुआ, न किसी ने बदसलूकी की. बेटी आरोपी को जानती भी नहीं है. वह पूरी तरह सामान्य है और अभी सो रही है. पिता ने यह भी बताया कि शुक्रवार रात 9:34 बजे उन्हें एक कॉल आया, जिसमें बताया गया कि उनकी बेटी ऑटो से गिर गई और बेहोश हो गई थी. बाद में पुलिस ने उन्हें SSKM अस्पताल के न्यूरोलॉजी विभाग में भर्ती करवाया.
वहीं, रेप केस के आरोपी महावीर टोप्पनवर उर्फ परमानंद जैन की मां ने कहा कि हमें रात के करीब 11 बजे उसके दोस्त का फ़ोन आया. उसने बताया कि मेरे बेटे को हिरासत में लिया गया है और उसे इसकी वजह नहीं पता. हमें नहीं पता कि हमारे बेटे को क्यों गिरफ़्तार किया गया है. हम अपने बेटे से मिलना चाहते हैं और उससे बात करना चाहते हैं. वह अपने कॉलेज के अंतिम वर्ष में था. हमें यहां कोलकाता में कुछ भी नहीं पता. पुलिस स्टेशन या कोर्ट कहां है, मेरा बेटा निर्दोष है. वह इतनी दूर पढ़ाई करने आया है. वह ऐसा गंदा काम कभी नहीं करेगा.
क्या है पीड़िता का आरोप?
पीड़ित महिला ने अपनी FIR में बताया कि वह काउंसलिंग के लिए हॉस्टल गई थी, आरोप है कि कॉलेज के आरोपी छात्र ने उसे काउंसलिंग सेशन के बहाने लड़कों के हॉस्टल में बुलाया और उसे पिज़्ज़ा और पानी लंच में दिया. खाने-पीने के बाद वह बेहोश हो गई और जब होश आई तो उसे पता चला कि उनके साथ रेप हुआ है. पीड़िता का आरोप है कि छात्र ने उसे धमकी भी दी कि अगर उसने इस बारे में किसी को कुछ बताया तो गंभीर अंजाम भुगतने होंगे.
पुलिस ने क्या एक्शन लिया?
पीड़ित महिला ने हरिदेवपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद कोलकाता पुलिस ने BNS की धारा 64 और 123 के तहत मामला दर्ज कर कर्नाटक निवासी छात्र को गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी को कोलकाता की अलीपुर कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे 7 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है. अगली सुनवाई 19 जुलाई को होगी.
संस्थान ने क्या कहा?
IIM कलकत्ता ने इस मामले पर बयान जारी कर कहा कि वह संस्थान से बाहर की एक महिला से जुड़ी गंभीर शिकायत से अवगत है और पुलिस की जांच में पूरा सहयोग दे रहा है. संस्थान ने साफ किया कि पीड़िता IIM की छात्रा नहीं है.
पुलिस ने कोर्ट में पेश अपनी रिपोर्ट में क्या कहा?
कोलकाता पुलिस ने कोर्ट में अपनी रिपोर्ट पेश करते हुए कई अहम खुलासे किए. पुलिस के अनुसार ये घटना 11 जुलाई 2025 को सुबह 11:45 बजे से रात 8:35 बजे के बीच की है. आरोपी ने खुद को मानसिक रूप से परेशान बताकर युवती को काउंसलिंग के बहाने अपने हॉस्टल रूम में बुलाया था. पुलिस ने अदालत को बताया कि आरोपी, जो कि संस्थान में MBA के दूसरे वर्ष का छात्र है, उसने पीड़िता को दोपहर का खाना और पानी ऑफर किया. युवती ने जैसे ही वह खाया-पीया, उसे चक्कर आने लगे. इसके बाद आरोपी ने पीड़िता की मर्जी के खिलाफ जबरन शारीरिक संबंध बनाए.
आधी रात को गिरफ्तार किया आरोपी
पुलिस के मुताबिक आरोपी को 12 जुलाई की रात 12:15 बजे हॉस्टल से ही गिरफ्तार किया गया. यह गिरफ्तारी विश्वसनीय सूचना और मौके पर मौजूद एक पहचानकर्ता के माध्यम से की गई. पूछताछ के दौरान आरोपी का बयान रिकॉर्ड किया गया और घटना के वक्त पहने हुए कपड़े और मोबाइल फोन जब्त कर लिए गए.
पुलिस ने बाद में ये धाराएं जोड़ीं
पुलिस ने कोर्ट को यह भी बताया कि जांच के दौरान मिले साक्ष्यों और तथ्यों के आधार पर केस में दर्ज धाराओं में बदलाव किया गया है. अब इस केस में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 64, 123, के साथ-साथ धारा 127(2) (ग़लत तरीके से बंधक बनाना), 115(2) (जानबूझकर चोट पहुंचाना), और 76 (हमला) भी जोड़ी गई हैं.
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