प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 15 अगस्त को किए गए जीएसटी रिफॉर्म के ऐलान के बाद अब जीएसटी काउंसिल में स्लैब कम करने और जीएसटी रेट्स घटाने के बड़े ऐलान कर दिए गए हैं. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के मुताबिक, अब 5% और 18% के अलावा सिन गुड्स के लिए 40% का स्पेशल स्लैब होगा. बता दें ये ऐसे सामान या सर्विस हैं, जो लोगों के लिए नुकसानदायक हैं. इनमें तंबाकू प्रोडक्ट्स से लेकर कोल्ड ड्रिंक्स तक शामिल हैं. बताते हैं और किन-किन चीजों को सिन गुड्स कैटेगरी में शामिल किया गया है?
सेहत-फाइनेंस के हानिकारक सामान
सिन गुड्स का साफ शब्दों में मतलब समझें, तो ऐसे सामान जो लोगों की सेहत को नुकसान पहुंचाने वाले हों, जैसे- पान मसाला, सिगरेट, बीढ़ी, गुटखा और फास्ट फूड्स. इसके अलावा ऐसे सामान जो लोगों को वित्तीय जोखिम में डालने वाले हों, जैसे जुआ-सट्टेबाजी और दूसरी गेमिंग सेवाएं. वहीं सुपर लग्जरी सामानों को भी इस लिस्ट में शामिल किया गया है, जिन पर 40% की दर से जीएसटी लगाया जाएगा. इनमें प्राइवेट जेट, याट, हेलीकॉप्टर को शामिल किया गया. कुछ कैटेगरी में कार और बाइक्स पर ये हाई जीएसटी रेट लागू होगा. दरअसल, सरकार का उद्देश्य ज्यादा टैक्स लगाकर इनकी खपत में कमी लाना और लोगों की सेहत व फाइनेंशियल हेल्थ को दुरुस्त रखना है.
40% स्लैब में ये तंबाकू प्रोडक्ट्स
- पान मसाला
- गुटखा
- चबाने वाली तंबाकू
- बिना प्रोसेस किया तंबाकू, उसका कचरा
- सिगरेट
- छोटे-बड़े सिगार
हाई जीएसटी लिस्ट में ये ड्रिंक्स
- कार्बोनेटेड ड्रिंक्स
- शुगर एडेड कोल्ड ड्रिंक्स
- कैफीन युक्त ड्रिंक्स
हैवी इंजन वाली कार-बाइक
- पेट्रोल कार (1200cc से ज्यादा)
- डीजल कार (1500cc से ज्यादा)
- बाइक्स (350cc से ज्यादा)
लग्जरी सामानों पर तगड़ा टैक्स
- सुपर-लग्जरी यॉट्स
- प्राइवेट जेट
- निजी हेलिकॉप्टर
आईपीएल टिकट समेत ये चीजें भी शामिल
इसके अलावा और जिन सामानों को इस 40 फीसदी जीएसटी वाली कैटेगरी में शामिल किया गया है, उनमें से एक क्रिकेट प्रेमियों को झटका देने वाला है. दरअसल, आईपीएल मैच देखना भी अब महंगा कर दिया गया है और इसके टिकटों पर पहले से लागू 28 फीसदी जीएसटी को खत्म करते हुए इसे 40 फीसदी में शामिल किया गया है. वहीं कोयला, लिग्नाइट और पीट (कार्बनिक पदार्थ) भी इसमें रखे गए हैं.
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