बिहार में वोटर लिस्ट की समीक्षा के बीच चुनाव आयोग ने फुल पेज विज्ञापन देकर नाम जोड़ने, सुधार कराने और दस्तावेज जमा करने की प्रक्रिया को स्पष्ट किया है. आवेदन 25 जून से 26 जुलाई तक भरे जा सकते हैं. आयोग ने 11 जरूरी दस्तावेजों की जानकारी भी दी है. यह खबर हर बिहार के वोटर के लिए जरूरी है.
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अगर आप भी हैं बिहार के वोटर तो तुरंत कर लें ये काम
बिहार में वोटर लिस्ट की समीक्षा को लेकर चल रहे राजनीतिक घमासान के बीच भारत निर्वाचन आयोग ने रविवार को राज्य के सभी प्रमुख अखबारों में फुल पेज विज्ञापन प्रकाशित कर जनता को सही जानकारी देने की कोशिश की. आयोग ने इस विज्ञापन के जरिए मतदाता सूची में नाम जुड़वाने या सुधार करवाने की पूरी प्रक्रिया, महत्वपूर्ण तारीखें, और ऑनलाइन-ऑफलाइन आवेदन के तरीके को विस्तार से बताया है. अगर आप भी बिहार के वोटर हैं और बिहार में वोट देना चाहते हैं तो ये खबर आपके लिए है. इस खबर में हम ये भी बता रहे हैं कि वो ग्यारह डाक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं जिनकी जरूरत आपको पड़ने वाली है. तो आइए जानते हैं...
कैसे करें ऑफलाइन आवेदन?
- गणना फॉर्म (Form 6) बीएलओ (BLO) से लेकर कर तुरंत जरूरी दस्तावेज व फोटो के साथ भरकर जमा करें.
- फॉर्म भरने की आखिरी डेट 26 जुलाई 2025 है.
- अगर दस्तावेज उपलब्ध न हों, तब भी फॉर्म भरकर BLO को दे सकते हैं.
- दस्तावेज अंतिम रूप से 26 जुलाई तक जमा किए जा सकते हैं.
- जो मतदाता तब भी दस्तावेज नहीं दे पाएंगे, वे 1 अगस्त से 1 सितंबर 2025 के बीच दावा-आपत्ति अवधि में दस्तावेज जमा करा सकते हैं.
- दस्तावेज देने वाले मतदाताओं का फिजिकल वेरीफिकेशन 1 से 25 सितंबर 2025 के बीच होगा.
- अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 30 सितंबर 2025 को किया जाएगा.
ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया?
- फॉर्म को ऑनलाइन भरने के लिए QR कोड भी जारी किया गया है.
- मतदाता चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं.
- 1 जनवरी 2003 तक मतदाता सूची में दर्ज मतदाताओं को कोई दस्तावेज देने की आवश्यकता नहीं है.
- 2003 की मतदाता सूची आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है.
क्या हैं विशेष प्रावधान?
- अगर मतदाता के पास दस्तावेज नहीं हैं, तो स्थानीय जांच या अन्य प्रमाण के आधार पर निर्णय लिया जाएगा.
- वृद्ध, दिव्यांग और अन्य विशेष श्रेणी के मतदाताओं के लिए वालंटियर की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी.
- निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया कि योग्य मतदाता का नाम सूची से वंचित न हो, इसके लिए प्रक्रिया को आसान और पारदर्शी बनाया गया है.
ये 11 दस्तावेज मान्य
- पासपोर्ट
- जन्म प्रमाण पत्र.
- जाति प्रमाण पत्र.
- वन अधिकार प्रमाण पत्र.
- राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC)
- किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड/यूनिवर्सिटी की ओर से जारी किया गया एजुकेशनल सर्टिफिकेट.
- स्थाई निवास प्रमाण पत्र.
- बैंक, पोस्ट ऑफिस, LIC आदि की ओर से 1 जुलाई 1987 से पहले जारी किया गया कोई भी सर्टिफिकेट.
- सरकार की कोई भी भूमि या मकान आवंटन का सर्टिफिकेट.
- राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकार द्वारा तैयार पारिवारिक रजिस्टर.
- नियमित कर्मचारी या पेंशनभोगी कर्मियों के ID कार्ड.
एक नजर में जरूरी तारीखें
गणना फॉर्म भरने की अवधि- 25 जून से 26 जुलाई 2025
मतदाता सूची का प्रारूप- 1 अगस्त 2025
दावा-आपत्ति की अवधि- 1 अगस्त से 1 सितंबर 2025
फिजिकल वेरीफिकेशन- 1 से 25 सितंबर 2025
अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन- 30 सितंबर 2025
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