बिहार के मधेपुरा में एक महिला के वोटर आईडी कार्ड पर सीएम नीतीश कुमार की फोटो छपने के मामले में चुनाव आयोग ने सफाई दी है. आयोग ने इसे जनवरी 2024 की गलती बताया और संबंधित बीएलओ पर एफआईआर दर्ज की गई है. RP एक्ट 1950 की धारा 32 के तहत जांच जारी है. मामला अब सुर्खियों में है.
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महिला के वोटर आईडी कार्ड पर सीएम नीतीश की तस्वीर छपने की घटना पर EC का एक्शन. (Photo- ITG)
बिहार के मधेपुरा में महिला के वोटर आईडी कार्ड पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तस्वीर लगाए जाने के मामले में चुनाव आयोग ने स्पष्टीकरण दिया है. आयोग का कहना है मामला जनवरी 2024 का है जब महिला के वोटर कार्ड पर गलती से सीएम नीतीश की तस्वीर छप गई थी. इसको लेकर संबंधित बीएलओ के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई गई है और जांच भी चल रही है.
आजतक ने महिला के वोटर आईडी कार्ड पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की फोटो लगाए जाने के मामले को प्रमुखता से कवर किया था, जिसपर संज्ञान लेते हुए चुनाव आयोग ने बताया कि मामले में एफआईआर दर्ज की गई है और आरपी एक्ट 1950 के सेक्शन 32 के तहत जांच भी चल रही है.
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चुनाव आयोग ने मामले पर क्या कहा?
चुनाव आयोग ने कहा, "जनवरी 2024 में जारी किए गए फाइनल इलेक्टोरल रोल के आधार पर ये EPIC गलती से जारी कर दिया गया था. ECI के निर्देश पर AERO ने संबंधित बीएलओ के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज कराई है. आरपी एक्ट के तहत जांच चल रही है." चुनाव आयोग ने "#ECIFactCheck" के साथ इस मामले पर ट्वीट कर जानकारी दी.
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बिहार में चल रहा वोट लिस्ट में रिवीजन
बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले वोटर लिस्ट में रिवीजन चल रहा है, और इस बीच महिला के पति ने इस मामले को उठाया था. शहर के जयपालपट्टी का यह मामला है, जहां महिला के पति चंदन कुमार ने मीडिया को वोटर आईडी कार्ड दिखाया जिसमें सीएम नीतीश कुमार की तस्वीर छपी थी. उन्होंने बताया कि कार्ड के लिफाफे पर तो उनकी पत्नी का नाम और पता ठीक-ठीक लिखा है लेकिन तस्वीर उनकी पत्नी की जगह मुख्यमंत्री की लगा दी गई है.
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