75% तक मिल सकती है छूट! कल फटाफट निपटेगा ट्रैफिक चालान, जानें प्रोसेस

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Traffic Challan Waive Off in Lok Adalat: ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन के चलते यदि आपके वाहन का चालान कटा है. अगर आपके पास पुराने ट्रैफिक चालान पड़े हैं या कोई छोटा-मोटा केस फंसा है, तो आपके लिए राहत की खबर है. दिल्ली स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी (DSLSA) कल यानी शनिवार (13 सितंबर 2025) को नेशनल लोक अदालत का आयोजन कर रही है. इसी तरह महाराष्ट्र स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी भी मुंबई और अन्य शहरों में लोक अदालत लगाएगी. जिसमें आप ट्रैफिक चालान सहित कई छोटे-मोटे केस का निपटारा कर सकते हैं.

दिल्ली में कहां लगेगी लोक अदालत?

जानकारी के अनुसार देश की राजधानी दिल्ली में यह लोक अदालत सिर्फ दिल्ली हाईकोर्ट में ही नहीं बल्कि सभी जिला अदालतों, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल्स, दिल्ली स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रेड्रेसल कमीशन, डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रेड्रेसल कमीशंस और परमानेंट लोक अदालतों में भी लगेगी. इसका मकसद है लोगों के छोटे-मोटे मामलों का जल्दी और शांतिपूर्वक समाधान करना. कोर्ट फीस भी वापस मिलती है और फैसला तुरंत मान्य होता है. ये अदालत सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक लगेगी. 

टोकन है जरूरी

इस लोक अदालत में आप अपने पेंडिंग ट्रैफिक चालानों को न सिर्फ निपटा सकते हैं बल्कि कई मामलों में भारी छूट या माफी भी पा सकते हैं। लेकिन हाँ, याद रखिए बिना टोकन के आपकी सुनवाई ही नहीं होगी. लोक अदालत में अपना चालान निपटाने के लिए सबसे पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा. तो आइये जानें इसकी पूरी प्रक्रिया.

कैसे होगा रजिस्ट्रेशन?

सबसे पहले आपको नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी (NALSA) की वेबसाइट पर जाना होगा. यहां लोक अदालत रजिस्ट्रेशन का विकल्प चुनें, आवेदन फॉर्म भरें और जरूरी दस्तावेज अपलोड करें. फॉर्म सबमिट करने के बाद आपके पास टोकन नंबर और अपॉइंटमेंट लेटर ईमेल या मोबाइल पर आ जाएगा. अपॉइंटमेंट लेटर में तारीख, समय और सुनवाई की जगह की जानकारी दी होगी.

लंबित भुगतान योग्य यातायात चालान/नोटिस के भुगतान के लिए 13 सितम्बर, 2025 (शनिवार) को दिल्ली के सभी न्यायालय परिसरों में सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित की जाएगी।

लंबित चालानों/नोटिसों के भुगतान हेतु इस अवसर का लाभ उठाएं।@DSLSA_DELHI pic.twitter.com/Da5KIYbAUK

— Delhi Traffic Police (@dtptraffic) September 6, 2025

सुनवाई के दिन साथ रखें ये चीजें

  • मूल दस्तावेज
  • टोकन नंबर
  • अपॉइंटमेंट लेटर

किस तरह के चालानों पर मिलेगी राहत?

लोक अदालत कुछ छोटे-मोटे उल्लंघनों पर राहत देने जा रही है. जिनमें बिना सीट बेल्ट के गाड़ी चलाना, ,दोपहिया वाहन पर बिना हेलमेट चलाना, रेड लाइट जंप करना, गलत तरीके से जारी चालान, ओवरस्पीडिंग, बिना मान्य PUC सर्टिफिकेट के वाहन चलाना, नो-पार्किंग में वाहन खड़ा करना, बिना ड्राइविंग लाइसेंस गाड़ी चलाना, बिना फिटनेस सर्टिफिकेट वाहन चलाना, गलत लेन में गाड़ी चलाना, ट्रैफिक सिग्नल तोड़ना, बिना नंबर प्लेट के वाहन चलाना जैसे ट्रैफिक चालान शामिल हैं.

इन मामलों पर नहीं मिलेगी राहत 

कुछ गंभीर मामलों को लोक अदालत में नहीं सुना जाएगा. ये सीधे सामान्य अदालत में ही निपटेंगे:

  • शराब पीकर गाड़ी चलाना
  • हिट एंड रन केस
  • लापरवाही से हुई मौत
  • अवैध रेसिंग या तेज रफ्तार से हादसा
  • नाबालिग द्वारा गाड़ी चलाना
  • अपराध में इस्तेमाल गाड़ियां
  • जिन मामलों पर पहले से ट्रायल चल रहा हो
  • दूसरे राज्यों में जारी चालान

कैसे होगी सुनवाई?

लोक अदालत में मामलों की सुनवाई टोकन नंबर के आधार पर होगी. जज चालान की समीक्षा करेंगे और पूरा जुर्माना माफ कर सकते हैं या फिर छूट दे सकते हैं. अगर मामला गंभीर हुआ या उल्लंघन बार-बार किया गया है तो जुर्माना लग सकता है. आदेश पारित होते ही मामला निपटा हुआ माना जाएगा.

आमतौर पर लोक अदालत में ट्रैफिक चालानों में 60% तक की छूट मिल जाती है, लेकिन कुछ मामलों में ट्रैफिक चालान 75% तक भी माफ किए जा सकते हैं. कुल मिलाकर, यह लोक अदालत उन लोगों के लिए राहत का बड़ा मंच है जिनके चालान पेंडिंग पड़े हैं. अगर आपने भी कभी बिना सीट बेल्ट, बिना हेलमेट या ओवरस्पीडिंग में चालान कटवाया है और अब तक जुर्माना भरने से बच रहे हैं, तो यह मौका हाथ से न जाने दें.

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