UP: गोंडा कोर्ट का फैसला, दलित व्यक्ति की हत्या के लिए 30 वर्षीय शख्स को आजीवन कारावास

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उत्तर प्रदेश की गोंडा की एक अदालत ने 2020 में एक दलित व्यक्ति की हत्या के लिए 30 वर्षीय व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इस बात की जानकारी एक न्यूज एजेंसी को एक अधिकारी ने दी. शनिवार को विशेष लोक अभियोजक (एससी-एसटी एक्ट) कृष्ण प्रताप सिंह और सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) हर्षवर्धन पांडे ने कहा कि घटना 14 अगस्त, 2020 को मनकापुर क्षेत्र के बल्लीपुर गांव में हुई थी.

राहुल (20) की उस समय चाकू घोंपकर हत्या कर दी गई, जब उसने अपनी बहन से बार-बार छेड़छाड़ करने के आरोप में सुमित्रा नंदन (30) और दो अन्य का विरोध किया. पीड़िता की मां मैनावती ने स्थानीय थाने में नंदन, राकेश चौहान और अब्दुल कादिर के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कराया था. अभियोजन पक्ष के अनुसार नंदन ने शिकायतकर्ता की बेटी को बार-बार परेशान किया. जब राहुल ने दोषी के परिवार का विरोध किया, तो तीनों ने उसे जान से मारने की धमकी दी.

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बाद में नंदन ने चौहान और कादिर के साथ मिलकर उस पर हमला किया और उसे मार डाला. पुलिस ने घटना के अगले दिन नंदन को गिरफ्तार कर हत्या में प्रयुक्त हथियार बरामद कर लिया. जांच पूरी करने के बाद तीनों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई. विशेष न्यायाधीश (एससी/एसटी एक्ट) सूर्य प्रकाश सिंह ने शुक्रवार को नंदन को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 16 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया. हालांकि, अदालत ने साक्ष्य के अभाव में चौहान और कादिर को बरी कर दिया.

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