No Fuel For Old Vehicles: आज यानी 1 जुलाई 2025 से दिल्ली सरकार पुराने वाहनों के प्रयोग पर लगाम लगाने के लिए बड़े एक्शन प्लान के साथ पूरी तरह तैयार है. दिल्ली सरकार प्रदूषण पर सबसे बड़ा प्रहार करने जा रही है. जिसके तहत में एंड-ऑफ-लाइफ (EOL) व्हीकल्स, यानी ऐसे पुराने वाहन जिनकी उम्र तय समय से ज्यादा हो चुकी है, उन्हें चिन्हित कर जब्त किया जाएगा. सरकार का कहना है कि दिल्ली में End-of-life vehicles पर आज से जुर्माना लगेगा. जिन गाड़ियों की उम्र पूरी हो चुकी होगी, उन्हें आज से जब्त किया जाएगा.
15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ियां और दस साल पुरानी डीजल गाड़ियों को आज से दिल्ली में ईंधन भी नहीं मिलेगा. पकड़े जाने पर 10,000 रुपये का चालान भी होगा. जिन दोपहिया वाहनों की उम्र पूरी होगी, उसकी जब्ती पर मालिक पर 5 हजार रुपया का जुर्माना होगा.
इस नए नियम को सुचारू रूप से लागू करने के लिए कमिशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM), ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (MCD) और दिल्ली पुलिस सहित अन्य प्रवर्तन एजेंसियों की टीमें दिल्ली के पेट्रोल पंपों पर मौजूद रहेंगी.
क्या है नया नियम?
सबसे पहले यह जान लें कि, आखिर नया नियम क्या है. बीते दिनों कमिशन फॉर एयर क्वॉलिटी मैनेजमेंट ने अपनी तरफ से यह स्पष्ट किया था कि, 1 जुलाई 2025 से दिल्ली में ऐसे पुराने वाहन जो अपनी तय उम्र सीमा पूरी कर चुके हैं उन्हें पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल-डीजल उपलब्ध नहीं कराया जाएगा. नियम के अनुसार, 10 साल से पुराने डीजल वाहन और 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहनों को एंड-ऑफ-लाइफ (EOL) व्हीकल की श्रेणी में रखा गया है.
इस नए नियम को लागू करने के लिए दिल्ली के सभी पेट्रोल पंपो पर ऑटोमेटिक नंबरप्लेट रिकॉग्नाइजेशन (ANPR) सिस्टम लगाया गया है, जिसकी मदद से ऐसे पुराने वाहनों की पहचान की जाएगी.
कैसे काम करेगा ये सिस्टम?
ऑटोमेटिक नंबरप्लेट रिकॉग्नाइजेशन (ANPR) सिस्टम में हाई-क्वॉलिटी कैमरों का इस्तेमाल किया गया है. जो पेट्रोल पंप पर आने वाले सभी वाहनों के नंबर प्लेट से उनकी डिटेल्स का पता लगाएंगे. यदि इस दौरान कोई एंड-ऑफ-लाइफ कैटेगरी का पुराना वाहन फ्यूल स्टेशन पर आता है और उसकी पहचान होती है तो पेट्रोल पंप पर ही सार्वजनिक तौर पर घोषणा होगी और वाहन को जब्त कर लिया जाएगा.
हालांकि अधिकारियों ने आजतक को बताया कि, वाहन मालिकों को एक बार मौका दिया जाएगा, वो जुर्माना अदा कर अपना वाहन ले सकते हैं. लेकिन अगर वो समय रहते नियम का पालन नहीं करते हैं तो वाहन को फाइनली जब्त कर लिया जाएगा.
नहीं मिलेगा पेट्रोल-डीजल
पुराने वाहनों की पहचान होने पर पेट्रोल पंप मैनेजमेंट के पास ये पूरा अधिकार होगा कि, वो उक्त वाहन को फ्यूल देने से इंकार कर दे. हालांकि अभी सरकार ने यह नियम केवल पेट्रोल और डीजल वाहनों के लिए लागू किया है. अभी CNG वाहनों को इससे बाहर रखा गया है. यदि पेट्रोल पंप ऑपरेटर या वाहन मालिक किसी तरह की हिला-हवाली करता है तो इसके लिए भी सख्त एक्शन प्लान तैयार किया गया है.
दिल्ली में इस नियम को शांतिपूर्ण ढंग से लागू करने के लिए और किसी भी तरह के विवाद से निपटने के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस और स्थानीय पुलिस द्वारा संवेदनशील इलाकों में पेट्रोल पंपों पर पुलिस बल की तैनाती की जाएगी. क्योंकि बीते दिनों पेट्रोल पंप एसोसिएशन ने फ्यूल स्टेशन पर पुलिस बल की मांग की थी. एसोसिएशन ने आशंका जताई थी कि, फ्यूल की आपूर्ति करने से मना करने पर पेट्रोल पंप ऑपरेटर्स और वाहन मालिक के बीच विवाद की स्थिति बन सकती है.
फ़्यूल स्टेशन पर ट्रैफिक पुलिस की भी तैनाती
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के संयुक्त आयुक्त अजय चौधरी ने आज तक से बातचीत में बताया कि " इस समय दो तरह के पेट्रोल पंप हैं जहां सर्विसेज दी जा रही हैं. एक तो वो हैं जो सुबह 6 बजे से लेकर रात 11 बजे तक चलते हैं और दूसरे वो हैं जो 24 घंटे तक सुविधा दे हैं. संवेदनशीलता के हिसाब से पेट्रोल पंपों की पहचान की जा चुकी है. साथ ही साथ यह भी देखा जा रहा है कि कौन से पेट्रोल पंप ऐसे हैं जहां पर 24 घंटे पुलिस कर्मियों को तैनात करने की जरूरत है. इसके अलावा ऐसे पेट्रोल पंपों की भी पहचान की गई है जहां पर एंड ऑफ लाइफ व्हीकल के आने की आशंका ज्यादा है."
CNG वाहनों को राहत
शुरुआत में सरकार ने यह फैसला लिया था कि, पेट्रोल-डीजल और सीएनजी इन तीनों पावरट्रेन वाले पुराने वाहनों पर प्रतिबंध लगाया जाएगा. लेकिन फिलहाल 15 साल से पुराने सीएनजी वाहनों को राहत दी गई है. दिल्ली की ट्रांसपोर्ट कमिश्नर निहारिका राय ने आज तक को बताया कि, "1 जुलाई से दिल्ली ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के साथ-साथ अन्य सभी प्रवर्तन एजेंसियों की टीमें की नजरें पेट्रोल पंपों पर रहेंगी. फिलहाल सरकार और सरकारी तंत्र का पूरा फोकस 10 साल से पुरानी डीजल गाड़ियों और 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ियों पर रहेगा."
पेट्रोल पंप पर भी होगी कार्रवाई
अधिकारियों ने बताया कि, संवेदनशील इलाकों के सभी पेट्रोल पंपों को चिन्हित कर लिया गया है. यदि किसी फ्यूल स्टेशन पर नियमों का पालन नहीं किया जाता है तो उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी. पुलिस ने कुछ ऐसे पेट्रोल पंपों की भी पहचान की है, जहां पर नियमों का उल्लंघन होने की ज्यादा संभावना है. ऐसे स्टेशनों पर भारी पुलिस बल तैनात करने की योजना है. बता दें कि, बीते दिनों सरकार ने इस नए नियम को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर (SOPs) को आधिकारिक रूप से जारी किया था. जिसमें पेट्रोल पंप ऑपरेटर्स को सभी जरूरी दिशा-निर्देश दिए गए थें.
दिल्ली के आसपास भी लगेंगे कैमरे
इस नए नियम को फिलहाल केवल दिल्ली में लागू किया गया है. जिसके तहत केवल दिल्ली के पेट्रोल पंपो पर ही ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्नाइजेशन (ANPR) कैमरे लगाए गए हैं. लेकिन आगामी 1 नवंबर से दिल्ली के आसपास के इलाकों जैसे नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद और सोनीपत के पेट्रोल पंपों पर भी इन कैमरों को लगाने की योजना है. हालांक अभी दिल्ली के बाहर पुराने वाहनों पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी.
क्यों लागू हुआ है ये नियम?
सरकार अपने इस नए नो फ्यूल फॉर ओल्ड व्हीकल (No Fule For Old Vehicle) पॉलिसी के जरिए सड़कों से पुराने, अधिक प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को हटाकर दिल्ली में वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करना चाहती है. संयुक्त टीमों ने सभी नागरिकों से अपील की है कि वे अपने पुराने वाहनों को स्वयं ही स्क्रैपेज के लिए भेजें. ताकि किसी भी तरह की अपात स्थिति से बचा जा सके.