यूपी: नगीना से सपा विधायक मनोज पारस भेजे गए जेल, जानलेवा हमले का है आरोप

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उत्तर प्रदेश के बिजनौर में एक विशेष MP-MLA कोर्ट ने समाजवादी पार्टी के विधायक मनोज पारस की जमानत याचिका खारिज कर दी है. इसके बाद उन्हें जेल भेज दिया गया. यह मामला 2020 का है, जब उन पर जानलेवा हमले का आरोप लगा था. कोर्ट के जज शांतनु त्यागी ने बुधवार को विधायक की याचिका पर सुनवाई की थी.

न्यूज एजेंसी के मुताबिक, शिकायतकर्ता छतर सिंह ने नगीना सीट से सपा विधायक पर चाकू से हमला करने का आरोप लगाया था. इस घटना के बाद, उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किए गए थे, जिसके बाद वह कोर्ट में पेश हुए थे. लेकिन जमानत नहीं मिलने पर उन्हें जेल जाना पड़ा. 

जानलेवा हमले से जुड़ा है मामला 

यह घटना 29 सितंबर 2020 को झालू रोड पर हुई थी. गांव रसीदपुर गढ़ी के रहने वाले छतर सिंह ने इस संबंध में शिकायत दर्ज कराई थी. शिकायत में उन्होंने आरोप लगाया था कि उन पर चाकू से हमला किया गया था. इस मामले में पूर्व मंत्री और मौजूदा विधायक मनोज पारस के साथ कुछ अन्य समाजवादी पार्टी के नेताओं को भी आरोपी बनाया गया था. शिकायत के बाद, अदालत ने पारस के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किए थे. 

मंगलवार को मनोज पारस ने जज शांतनु त्यागी की अदालत में पेश होकर जमानत की अर्जी लगाई थी. अतिरिक्त जिला सरकारी वकील जितेंद्र चौहान ने बताया कि कोर्ट ने सुनवाई के बाद विधायक की जमानत याचिका को खारिज कर दिया.  

इसके बाद, कोर्ट ने मनोज पारस को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया. इस फैसले से समाजवादी पार्टी के विधायक को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि अब उन्हें जेल में रहना पड़ेगा. कोर्ट के फैसले के बाद सियासी हलचल तेज हो गई है.

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